समलैंगिक विवाह की कानूनी स्थिति पर  सुप्रीम कोर्ट ने फैसला  सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत LGBTQIA + समुदाय के सदस्यों के लिए विवाह के अधिकार की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया,

मुख्य न्यायाधीश की एक बेंच ने 10 दिनों तक चली लगभग 40 घंटे की लंबी बहस के दौरान एक दर्जन से अधिक वकीलों की दलीलें सुनीं।

अंतिम दिन, याचिकाकर्ताओं ने केंद्र सरकार के इस तर्क पर अपना प्रत्युत्तर दिया कि विवाह का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह को मान्यता देना विधायी क्षेत्र में प्रवेश करने के समान होगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुस्वामी ने शादी करने में LGBTQIA+ समुदाय के समानता के मूल मौलिक अधिकार को बनाए रखने के लिए तर्क दिया

अधिवक्ता अरुंधति काटजू ने कहा कि ट्रांसजेंडरों के अधिकारों पर SC द्वारा संवैधानिक घोषणा का उन्हें दूसरों के समान विशिष्ट अधिकार देने वाले कानूनों के निर्धारण पर एक अच्छा प्रभाव पड़ा,

LGBTQIA + लोगों के विवाह के अधिकार पर एक समान घोषणा भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा भविष्य में समान अधिकार प्राप्त करना।