उत्तर प्रदेशएटा

इलेक्ट्रिक दो पहिया, चार पहिया एवं तिपहिया वाहनों पर एकबारीय कर तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क में शत-प्रतिशत मिलेगी छूट: एआरटीओ

एटा। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन सतेन्द्र कुमार ने सूचित किया है कि 14/10/2022 से 13/10/2025 तक उत्तर प्रदेश राज्य में क्रयकृत एवं रजिस्ट्रीकृत इलेक्ट्रिक दो पहिया, तिपहिया एवं चार पहिया वाहनों पर एकबारीय कर तथा रजिस्ट्रेशन में शत-प्रतिशत छूट मिलेगी।
यह छूट उन्हीं वाहनों पर लागू होगी, जिनका विक्रय उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित किसी वाहन डीलर द्वारा किया गया है तथा उसका पंजीयन राज्य में ही किया गया है तथा अन्य राज्यों में क्रय करने पर उत्तर प्रदेश में पंजीयन कराने पर छूट नहीं मिलेगी।
साथ ही एआरटीओ ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन क्रय करने पर “पहले-आओ, पहले-पाओ” की नीति के आधार पर सब्सिडी प्राप्त होगी। दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत का 15 प्रतिशत ( अधिकतम 5000 प्रति वाहन, प्रथम दो लाख वाहन के लिए 100 करोड़ सब्सिडी) तिपहिया इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत का 15 प्रतिशत ( 12000 प्रति वाहन, प्रथम 50 हजार वाहन के लिए 60 करोड़ सब्सिडी) तथा चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहन की कीमत का 15 प्रतिशत ( अधिकतम 100000 हजार प्रति वाहन, प्रथम 25 हजार के लिए 250 सब्सिडी), इलेक्ट्रिक बस का 15 प्रतिशत ( अधिकतम 20 लाख प्रति वाहन, प्रथम 400 बसों के लिए 80 करोड़ सब्सिडी), एवं इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर वाहन की कीमत
का 10 प्रतिशत (अधिकतम 100000 प्रति वाहन, प्रथम 01 हजार वाहन के लिए 10 करोड़ सब्सिडी) दी जाएगी, साथ ही सब्सिडी की सहायता राशि एक व्यक्ति को किसी भी वर्ग के वाहन के क्रय करने पर केवल एकबार सी मिलेगी।

Amit Mathur

अमित माथुर - उप संपादक कलप्रिट तहलका
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