एटा। परिवहन विभाग ने टैक्स बकायेदारों से बकाया वसूल करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है, इस योजना के तहत टैक्स बकाएदार एक अप्रैल-2020 या उसके पूर्व रजिस्टर्ड वाहनों पर टैक्स पेनाल्टी पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
एकमुश्त समाधान योजना के तहत छूट प्राप्त करने के लिए वाहन स्वामियों को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के समक्ष 01 हजार रुपए शासकीय शुल्क 26/8/2022 तक जमा करना होगा, इस योजना का लाभ वह वाहन स्वामी भी ले सकते हैं जिनके विरुद्ध बकाया कर एवं शास्ति की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है एवं ऐसे वाहन स्वामी जिनके वाहन को वित्तपोषक द्वारा कब्जे में ले लिया गया है या जिनके कर सम्बंधी प्रकरण न्यायालय/ उप परिवहन आयुक्त (यात्रीकर) उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समझ लम्बित हो। इस योजना में ऐसे समस्त परिवहन यान जिनके स्वामी अथवा विधिक उत्तराधिकारी के विरुद्ध उक्त अधिसूचना अधिसूचित होने की दिनांक 27/06/2022 तक कर एवं शासित हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए हों। वित्तपोषक भी उनके कब्जे में लिए गए वाहनों के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
यदि वाहन स्वामी सम्पूर्ण बकाया कर राशि को एकमुश्त जमा करना चाहता है तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर सम्पूर्ण धनराशि जमा करनी होगी, अगर किश्तों में जमा करता है तो आदेश जारी करने के दिनांक से प्रथम किश्त 21 दिन के भीतर ( बकाया कर का 50 प्रतिशत), द्वितीय व तृतीय किश्त क्रमशः 28 व 35 दिन के भीतर (बकाया कर का 25-25 प्रतिशत)
जमा करना होगा।
अधिसूचना द्वारा उक्त छूट हेतु निर्धारित समयावधि अर्थात 03 माह पूर्ण होने के पश्चात यदि परिवहन यान के स्वामी सम्पूर्ण बकाया धनराशि जमा नहीं करते हैं तो इस योजना के तहत मिलने वाली छूट का लाभ नहीं उठा सकेंगे।
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