महाराष्ट्रराज्य

MLC Election: नवाब मलिक और अनिल देशमुख फिर पहुंचे हाई कोर्ट, विधान परिषद चुनाव में वोट डालने के लिए की रिहाई की अपील

Anil Deshmukh Nawab Malik

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के जेल में बंद विधायक नवाब मलिक (Nawab Malik NCP) और अनिल देशमुख ने सोमवार को मुंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और महाराष्ट्र विधान परिषद (Maharashtra MLC Election) के चुनाव में वोट डालने के लिए 20 जून को एक दिन के लिए जेल से रिहा किये जाने की अपील की. देशमुख और मलिक 10 जून को हुए राज्यसभा चुनाव में अपना वोट नहीं डाल सके थे, क्योंकि स्पेशल पीएमएलए कोर्ट ने उन्हें चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए रिहा करने से इनकार कर दिया था. बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने भी निचली अदालत के इस फैसले को सही ठहराया था. दोनों ने अब एमएलसी चुनाव में वोट डालने के लिए 20 जून को एक दिन के लिए जेल से रिहा किये जाने का अनुरोध किया है.

महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री देशमुख ने इस साल की शुरुआत में दायर की गई अपनी जमानत याचिका में जेल से एक दिन की रिहाई के अनुरोध के साथ याचिका दायर की है. एनसीपी नेता की अपील की अर्जी उनके वकील इंद्रपाल सिंह ने न्यायमूर्ति एन. जे. जामदार की एकल पीठ के सामने पेश की. न्यायमूर्ति जामदार ने मामले की सुनवाई के लिए 15 जून की तारीख तय की.

मामले की सुनवाई के लिए 15 जून की तारीख तय

न्यायमूर्ति भारती डांगरे की एकल पीठ के सामने मौजूदा कैबिनेट मंत्री मलिक की याचिका का जिक्र किया गया. उनके वकील कुशल मोर ने मलिक की याचिका को देशमुख के आवेदन के साथ टैग करने और दोनों मामलों की सुनवाई 15 जून को न्यायमूर्ति जामदार द्वारा करने की अनुमति मांगी.न्यायमूर्ति डांगरे ने मोर को 14 जून (मंगलवार) को मामले का उल्लेख करने को कहा.

कोर्ट ने नई याचिका दायर करने का निर्देश दिया

मलिक के वकीलों (तारक सईद और कुशल मोर) ने शुरू में राज्य के मंत्री द्वारा दायर एक पूर्व याचिका में संशोधन करने का अनुरोध किया था, जिसमें विशेष अदालत के आदेश को चुनौती दी गई थी. उस याचिका पर 10 जून को राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए रिहा करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया गया था. सईद ने सोमवार को न्यायमूर्ति पी. डी. नाइक की एकल पीठ से कहा कि वे याचिका में संशोधन करने और 10 जून की तारीख को 20 जून करने का आग्रह कर रहे हैं.सईद ने कहा, 20 जून को एक और चुनाव होने वाला है. हम केवल एक ही संशोधन करेंगे, वह है तारीख में बदलाव. (याचिका में की गई) अन्य सभी प्रार्थनाएं , वही रहेंगी. इस पर न्यायमूर्ति नाइक ने कहा कि इस तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मकसद बदल गया है.

न्यायमूर्ति नाइक ने कहा, आप (मलिक) जिस चुनाव के लिए 10 जून को वोट करना चाहते थे, वह खत्म हो गया है. अब, आप एक और चुनाव के लिए रिहाई की मांग कर रहे हैं. इससे यह याचिका खारिज हो जाती है. आपको एक नई याचिका दायर करनी होगी.

मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मलिक हुए थे गिरफ्तार

गौरतलब है कि प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उससे संबंधित लोगों से जमीन का सौदा करते के मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इस साल 23 फरवरी को मलिक को गिरफ्तार किया था.

भाषा

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