एटा। अपनी समय सीमा पूर्ण कर चुके, नवीनीकरण व फिटनेस से वंचित, दुर्घटनाग्रस्त, दरवाजे पर खड़े व सड़कों पर धुआं फेंकते वाहन अब नहीं दिखेंगे। एक अप्रैल 2022 से लागू हो रही ह्वीकल स्क्रैपिंग पालिसी के तहत परिवहन विभाग ने ऐसे वाहनों को कबाड़ घोषित करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस तरह के वाहनों के मालिक स्क्रैप घोषित करने के लिए नेशनल सिंगल विंडो वेबसाइट www.ppe.nsws.gov.in/portal/
नई स्क्रैप पालिसी के तहत ऐसे वाहन होंगे जिनका रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण न किया गया हो, फिटनेस प्रमाण पत्र न पाने वाले, आग, दंगा, प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या किसी अन्य आपदा के कारण क्षतिग्रस्त यानों, किसी भी एजेन्सी से स्क्रैपिंग के लिए नीलामी में खरीदे गए यानों, अधिक समय तक खनन, राजमार्ग, बिजली, खेतों आदि में प्रयुक्त यानों, नीलाम/जब्त/छोड़ दिये गये यान। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) हेमचंद्र गौतम के अनुसार वाहनों से संबंधित प्रारूप परिवहन विभाग के वेबसाइट uptransport.upsdc.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं।
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