अपराधउत्तर प्रदेशबुलंदशहर
दुष्कर्म के दो आरोपी को पुलिस द्वारा पैरवी किए जाने पर हुई 20-20 वर्ष कारावास व 20-20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा
दुष्कर्म के आरोपी प्रवीन व पुष्पेन्द्र को पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुई 20-20 वर्ष कारावास व 20-20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा।
वर्ष-2015 में अभियुक्त प्रवीन पुत्र घमण्डी व पुष्पेन्द्र पुत्र सुखवीर निवासीगण ग्राम सुर्खुरू थाना जहांगीराबाद बुलन्दशहर द्वारा थाना अहमदगढ़ क्षेत्र निवासी एक युवती के साथ दुष्कर्म की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना अहमदगढ़ पर अभियोग पंजीकृत है। दौराने विवेचना उक्त घटना को पुलिस द्वारा एक चुनौती के रूप में लेकर त्वरित कार्यवाही करते हुए दोनो अभियुक्त प्रवीन व पुष्पेन्द्र को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए जेल भेजा गया था। उक्त अभियोग को जनपद स्तर पर घटित जघन्य अपराधों की श्रेणी में चिहिन्त करते हुए अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0न्यायालय में सशक्त/प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप आज मा0 न्यायालय एडीजे पोक्सो-2 बुलन्दशहर द्वारा दोनो अभियुक्त प्रवीन व पुष्पेन्द्र को दोषी पाते हुए 20-20 वर्ष कारावास व 20,000-20,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
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