पुलिस पैरवी के चलते आज दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को सजा सुनाई गई
एटा।
पहला मामला थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में 21 सितम्बर 2023 को हुई एक घटना से संबंधित है। इस मामले में दर्ज अभियोग संख्या 441/2023, धारा 302, 34, 201 भादवि के अंतर्गत अभियुक्त पुष्पेंद्र पुत्र रनवीर सिंह एवं प्रेमलता पत्नी पुष्पेंद्र यादव, निवासी वारथर, थाना को0 देहात, जनपद एटा को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। मा. उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में रेप, पोक्सो व गैंगस्टर एक्ट से जुड़े वाद में मा. न्यायालय एटा ने दोनों अभियुक्तों को 60-60 हजार रुपये के आर्थिक दंड के साथ आजीवन कारावास की सजा दी है।
दूसरा मामला थाना जलेसर में 10 मई 2007 को हुई चोरी की घटना से जुड़ा है। अभियोग संख्या 1124/2007, धारा 379 भादवि के तहत दर्ज इस प्रकरण में अभियुक्त महाराज सिंह पुत्र नन्नू निवासी मोहल्ला कछियाना, थाना फरिया, जनपद फिरोजाबाद एवं हरिओम पुत्र लेखराज निवासी रेपुरा, थाना रामगढ़, जनपद फिरोजाबाद को मा. एसीजेएम न्यायालय, जलेसर एटा ने जेल में बिताई गई अवधि के आधार पर दोषी करार दिया। दोनों अभियुक्तों पर 7000-7000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया गया है।
जनपद में लंबित अपराधों पर प्रभावी पैरवी कर न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में यह कार्यवाही एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
