बाल विवाह: अभिशाप और अपराध, विबग्योर एकेडमी में छात्रों को किया गया जागरूक
मैनपुरी, 24 नवंबर अजय किशोर। नगर के सिंधिया तिराहा स्थित विबग्योर एजूकेशनल एकेडमी में मिशन शक्ति फेज 5 के तहत अभियोजन अधिकारी शीलेंद्र प्रताप सिंह की अध्यक्षता में बाल विवाह प्रतिषेध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उन्होंने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की बेटी और 21 वर्ष से कम उम्र के बेटे का विवाह कानूनी रूप से अपराध है और इसमें सज़ा का प्रावधान है। उन्होंने लोगों से अपील की कि बाल विवाह न करें और यदि ऐसी कोई जानकारी मिले तो तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1098, 112, 1090 पर सूचित करें। बाल संरक्षण अधिकारी अल्का मिश्रा ने बच्चों को गुड टच बैड टच और अभियोजन से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बाल विवाह के दुष्परिणामों को “एक जंजीर” बताते हुए इसे तोड़ने और बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया।
कार्यक्रम में बच्चों को साइबर क्राइम, घरेलू हिंसा और महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। महिला कांस्टेबल पल्लवी वर्मा ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला, जबकि विद्यालय के मैनेजर राहुल अग्रवाल और प्रधानाचार्य वर्षा यादव ने बच्चों को नैतिक मूल्यों से अवगत कराया। कार्यक्रम का संचालन महक मिश्रा और दुर्गा कुशवाह ने किया। इस अवसर पर उत्कृष्ट प्रस्तुति देने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में संरक्षण अधिकारी अल्का मिश्रा, स्कूल प्रबंधक, प्रधानाचार्य, शिक्षक-शिक्षिकाएं और छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे, जिससे यह जागरूकता कार्यक्रम सफल रहा।
