सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग को झटका, ममता बनर्जी की दलीलों के बीच बदले माइक्रो-ऑब्जर्वर के नियम
सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट के आदेश के अनुसार अब बाहरी माइक्रो-ऑब्जर्वर केवल ईआरओ और एईआरओ की सहायता करेंगे, जबकि किसी भी मामले में अंतिम निर्णय का अधिकार सिर्फ ईआरओ के पास रहेगा।
कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि माइक्रो-ऑब्जर्वर राज्य के ही अधिकारी होंगे, बाहर से नियुक्त नहीं किए जाएंगे। इससे पहले चुनाव आयोग बाहरी अधिकारियों को माइक्रो-ऑब्जर्वर के रूप में तैनात करता रहा है।
ममता बनर्जी की ओर से दलील दी गई कि बाहरी अधिकारियों की तैनाती से राज्य के प्रशासनिक कामकाज और निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। कोर्ट ने इस पर सहमति जताते हुए चुनावी प्रक्रिया में राज्य अधिकारियों की भूमिका को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।
इस फैसले को आगामी चुनावों से पहले चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।
