वन-टाइम टैक्स (एकमुश्त कर) व्यवस्था से बार-बार कर जमा करने की जटिल प्रक्रिया से वाहन स्वामियों को मिलेगी राहत: एआरटीओ
सब एडिटर: अमित माथुर
एटा: व्यावसायिक वाहन स्वामियों के लिए 20 और 21 फरवरी को एआरटीओ कार्यालय में ‘परिवहन मेला’ का आयोजन किया जा रहा है।
परिवहन मेले में आए वाहन स्वामी, ट्रांसपोर्टर एवं आमजन को संबोधित करते हुए एआरटीओ सतेन्द्र कुमार ने कहा कि
मेले का मुख्य उद्देश्य वन-टाइम टैक्स (एकमुश्त कर) व्यवस्था और ऑनलाइन सेवाओं के बारे में बताना है। इससे बार-बार कर जमा करने की जटिल प्रक्रिया खत्म होगी, मौके पर ही समस्याओं का समाधान होगा, इसलिए सरकार द्वारा चलाई जा रही एकमुश्त समाधान योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया कर का निपटारा समय पर करें।
एआरटीओ सतेन्द्र कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत पेनल्टी और ब्याज में छूट का प्रावधान है, जिससे वाहन मालिकों को आर्थिक राहत मिलेगी।
इसलिए सभी पात्र वाहन स्वामी जल्द से जल्द योजना का लाभ उठाएं, इसके अलावा एआरटीओ सतेन्द्र कुमार द्वारा परिवहन मेले में आए सभी लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों की शपथ दिलाई गई।
इस अवसर पर आरआई चरन सिंह, प्रधान सहायक विजय प्रताप सिंह, हेमंत कुमार, जगमोहन सोनी, अरविंद कुमार, शिव कुमार के अलावा समस्त विभागीय कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में वाहन स्वामी, ट्रांसपोर्टर उपस्थित रहे।
एकमुश्त (वन-टाइम) कर व्यवस्था के लाभ:
बार-बार कर से राहत: अब वाहन स्वामियों को बार-बार टैक्स भुगतान की जटिल प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
पुराने वाहनों पर छूट: पुराने वाहनों पर प्रतिवर्ष 8% (अधिकतम 75% तक) की दर से छूट उपलब्ध है।
क्या शामिल है?: दोपहिया कमर्शियल, तिपहिया, मैक्सी कैब, माल वाहन और 7.5 टन तक के कमर्शियल वाहन।
