उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने माना कि दोनों के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और इस स्तर पर जमानत नहीं दी जा सकती। दोनों 1 वर्ष तक जमानत याचिका नही डाल सकते।
वहीं दूसरी ओर, सुप्रीम कोर्ट ने इसी मामले में पांच मुस्लिम एक्टिविस्टों को जमानत देते हुए राहत प्रदान की है। जिन आरोपियों को जमानत मिली है, उनमें
मीरान हैदर, गुल्फिशा फातिमा, शिफा उर रहमान, मुहम्मद शकील खान और शादाब अहमद शामिल हैं।
अदालत ने जमानत देते समय यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेंगे और किसी भी तरह से जांच या गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे।
