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राष्ट्रीय

BBC Documentary विवाद पर SC ने केंद्र को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा

Admin
Last updated: फ़रवरी 3, 2023 4:57 अपराह्न
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नयी दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने वाली याचिकाओं की एक श्रृंखला और 2002 के गुजरात दंगों (Gujarat riots 2002) पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री (BBC documentary) तक सार्वजनिक पहुंच को अवरुद्ध करने के सरकार के फैसले पर केंद्र को नोटिस जारी किया। यह देखते हुए कि लोग बीबीसी की अवरुद्ध डॉक्यूमेंट्री तक पहुंच बना रहे हैं, शीर्ष अदालत ने केंद्र से तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने केंद्र को सुनवाई की अगली तारीख पर विवादास्पद वृत्तचित्र के लिंक साझा करने वाले ट्वीट को हटाने के आदेश से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करने का भी निर्देश दिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, पत्रकार एन राम, वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण और अधिवक्ता एम एल शर्मा द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने यह आदेश पारित किया।

बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर SC ने केंद्र को नोटिस जारी किया

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र को 2002 के गुजरात दंगों पर बीबीसी वृत्तचित्रों पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश से संबंधित मूल रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया।
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने वरिष्ठ पत्रकार एन राम, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद महुआ मोइत्रा, कार्यकर्ता और अधिवक्ता प्रशांत भूषण और अधिवक्ता एम एल शर्मा द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया।
शर्मा ने एक अलग याचिका दाखिल की थी, जिसे अब वृत्तचित्र पर प्रतिबंध से संबंधित सरकारी आदेश के खिलाफ दायर अन्य याचिकाओं के साथ संबद्ध कर दिया गया है।
मामले में अगली सुनवाई अप्रैल में होगी।

कोर्ट ने दी केंद्र को जवाब देने के लिए तीन हफ्तों की मोहलत

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पीठ ने कहा, “हम नोटिस जारी कर रहे हैं। जवाबी हलफनामा तीन हफ्ते के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए। प्रत्युत्तर उसके दो हफ्ते के बाद दिया जाना चाहिए। प्रतिवादी सुनवाई की अगली तारीख पर इस अदालत में मूल दस्तावेज भी पेश करेंगे।”
इससे पहले, पीठ ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि उन्होंने इस मामले में उच्च न्यायालय का रुख क्यों नहीं किया।
पत्रकार एन राम व अन्य की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सी यू सिंह ने दलील दी कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों के तहत हासिल आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल कर वृत्तचित्र को प्रतिबंधित किया है।
उन्होंने कहा कि वह पीठ से केंद्र को प्रतिबंध के आदेश से संबंधित सभी मूल रिकॉर्ड शीर्ष अदालत के समक्ष रखने का निर्देश देने की मांग कर रहे हैं।

शीर्ष अदालत ने कहा कि यह भी एक तथ्य है कि लोग डॉक्यूमेंट्री तक पहुंच बना रहे हैं।
इससे पहले, अधिवक्ता शर्मा और सिंह की दलीलों का संज्ञान लेते हुए, अदालत ने आपातकालीन शक्तियों का उपयोग करते हुए दो-एपिसोड बीबीसी वृत्तचित्र पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के लिए तुरंत सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की थी।
एक याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि डॉक्यूमेंट्री ‘इंडिया: द मोदी क्वेश्चन’ पर प्रतिबंध “दुर्भावनापूर्ण, मनमाना और असंवैधानिक” है।

राम द्वारा दायर याचिका पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट किया था, “वे इस प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं, जहां हजारों आम नागरिक न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं और इसके लिए तारीख मांग रहे हैं।” ”
राम और अन्य ने अपनी याचिकाओं में केंद्र को डॉक्यूमेंट्री के संबंध में “सूचना प्राप्त करने और प्रसारित करने” के अपने अधिकार को रोकने से रोकने के लिए एक निर्देश जारी करने की मांग की है।

इन याचिकाओं में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर शीर्ष अदालत के विभिन्न आदेशों का जिक्र करते हुए कहा गया है, “प्रेस सहित सभी नागरिकों को वृत्तचित्र को देखने, उस पर राय कायम करने, उसकी समालोचना करने, उससे संबंधित शिकायत करने और उसे कानूनी रूप से प्रसारित करने का मौलिक अधिकार है, क्योंकि बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के अधिकार में सूचना प्राप्त करने और प्रसारित करने का अधिकार शामिल है।”

याचिकाओं में सोशल मीडिया पर साझा की गई सूचनाओं सहित सभी सूचनाओं को “प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सेंसर करने के आदेश” को रद्द करने की भी मांग की गई है।
उन्होंने याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए ट्वीट्स को बहाल करने के लिए ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और गूगल इंडिया को निर्देश देने की भी मांग की है।

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