Changes from 1st September: गैस सिलेंडर से लेकर क्या महंगा हुआ, जाने अपनी जेब का बजट
नई दिल्ली । Changes from 1st September: जब भी नया महीना शुरू होता है तो कई बड़े बदलाव होते हैं। इस महीने भी कई बड़े बदलाव होंगे। यह बदलाव आपके मंथली बजट पर सीधा असर पड़ता है।
इस महीने भी एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) की कीमतों के समेत कई और बड़े बदलाव होंगे। आइए, जानते हैं कि इस महीने क्या बदलाव होंगे।
एलपीजी कीमतों में बदलाव
देश भर में ऑयल एंड गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां ने गैस की कीमतों में बदलाव किया है। घरेलू एलपीजी की कीमतों में दो दिन पहले ही कटौती का फैसला लिया है। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपये की कटौती की है। यह कटौती उज्ज्वला योजना (Ujjwala Yojana) के लाभार्थी को मिलेगा। भारत की राजधानी दिल्ली में 14.2 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 903 रुपये में मिल रहा है।
घरेलू सिलेंडर की कीमतों के साथ कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में भी कटौती हुई है। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 158 रुपये की कटौती हुई है।
क्रेडिट कार्ड का नियम
देश के प्राइवेट बैंक एक्सिस बैंक (Axis Bank) के अधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 1 सितंबर 2023 को मैग्नस क्रेडिट कार्ड (Magnus Credit Card) के यूजर्स को कुछ ट्रांजेक्शन पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसके अलावा उन्हें कई चार्ज का भी भुगतान करना होगा।
फ्री आधार कार्ड अपडेट
UIDAI के अनुसार आधार यूजर्स फ्री में आधार अपडेट कर सकते हैं। इसकी डेडलाइन 14 सितंबर 2023 है। आप ऑनलाइन आधार कार्ड (Aadhaar Card) को अपडेट कर सकते हैं, वहीं आधार केंद्र में जाकर अपडेट करने के लिए 50 रुपये का चार्ज देना होगा।
2,000 रुपये के नोट एक्सचेंज
आरबीआई (RBI) ने 2,000 रुपये के नोट को एक्सचेंज या डिपॉजिट करने के लिए आखिरी डेट 30 सितंबर 2023 है। इसका मतलब है कि आप इस तारीख तक इनको बदल सकते हैं।
म्युचुअल फंड के नियमों में बदलाव
सेबी (SEBI) ने म्युचुअल फंड योजना के डायरेक्ट स्कीम के लिए एक नियामक ढांचा पेश किया है। यह नियम आज से लागू होंगे। इसमें म्युचुअ फंड से व्यापार करने में काफी आसानी होगी।
आईपीओ के नियमों में बदलाव
आईपीओ (IPO) के लिस्टिंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है। अब आईपीओ निवेशकों के लिए 6 दिन तक खुला रहेगा। आपको बता दें पहले आईपीओ निवेशकों के लिए 3 दिन तक ही खुला रहता था। यह नियम 1 सितंबर 2023 यानी कि आज से लागू होगा।
कृषि उपकर में दी छूट
सरकार ने शुक्रवार से एलपीजी,liquified propane और liquified butane के आयात को 15 फीसदी कृषि उपकर से छूट दे दी है। सरकार ने जुलाई में इन वस्तुओं के आयात पर 15 फीसदी कृषि उपकर लगाया था। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि एलपीजी, liquified propane और liquified butane के आयात को 1 सितंबर से प्रभावी कृषि अवसंरचना विकास उपकर (एआईडीसी) से पूरी तरह छूट दी गई है।