उत्तर प्रदेशएटा

व्यावसायिक एवं स्कूली वाहन स्वामी अपने वाहनों की फिटनेस ठीक एवं कर जमा कराएं

व्यावसायिक एवं स्कूली वाहन स्वामी अपने वाहनों की फिटनेस ठीक एवं कर जमा कराएं

एटा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष चौधरी ने सूचित किया है जनपद में पंजीकृत ऐसे समस्त व्यवसायिक,स्कूली वाहन जिनकी फिटनेस समाप्त है अथवा कर आदि जमा नहीं है। उनके स्वामी, प्रबन्धक, संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्त प्रकार की समस्त वाहनों को कर आदि जमा कर फिटनेस तथा अन्य तकनीकी, भौतिक रूप से फिट करा लें।

लोकसभा सामान्य निर्वाचन.2024 के प्ररिप्रेक्ष्य में सफल निर्वाचन हेतु आवश्यक वाहन व्यवस्था के अन्तर्गत उक्त प्रकार की वाहनों की आवश्यकता के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अन्तर्गत अधिग्रहण किया जाना है।
अतः उक्त प्रकार की वाहनों को प्रत्येकदशा में फिट करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही कर दी जायेगी।

Back to top button