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Crime News: दरिंदगी के बाद 2 साल की बच्ची को मौत, हत्यारे को मिली फांसी की सजा

Admin
Last updated: नवम्बर 10, 2021 12:29 अपराह्न
By Admin 10 Views
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5 Min Read
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रेप और हत्या का दोषी प्रेम सिंह 

Bulandshahr Crime News: एडीजे 2 विशेष पॉक्सो कोर्ट बुलंदशहर (POCSO Court Bulandshahr) की न्यायाधीश पल्लवी अग्रवाल ने 2 साल की मासूम बच्ची की रेप व हत्या (girl murdered after rape) के मामले में 40 साल के प्रेम सिंह को दोषी करार देते हुए फाँसी (Prem Singh fansi ki saja) व 1 लाख रुपये अर्थदण्ड की सजा मुकर्रर की है। ये सजा वारदात के बाद महज 16 महीने में सुनाई गई है।

Contents
क्या था पूरा मामलाप्रत्यक्षदर्शी का बयान कोर्ट ने किया कोडजल्द हो सजा, तो दरिंदगी पर अंकुश संभव

क्या था पूरा मामला

एडीजे 2 विशेष पॉक्सो कोर्ट (POCSO Court Bulandshahr) के विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा ने बताया कि 10 जुलाई, 2020 को शिकारपुर कोतवाली में क्षेत्र के ही एक व्यक्ति ने दर्ज करायी रिपोर्ट में कहा था कि उसकी 2 साल की पुत्री घर के बाहर खेल रही थी, किसी व्यक्ति ने बच्ची के साथ दरिंदगी की और उसका शव (girl murdered after rape) गांव के पास तालाब में फेंक दिया। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिये भेज कर जांच शुरू कर दी थी।

एसएसपी बोले- पुलिस ने की सशक्त पैरवी

एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बच्ची के साथ दरिंदगी का मामला बिल्कुल ब्लाइंड केस था, लेकिन मामले को लेकर पुलिस के समक्ष बच्ची के पिता ने पड़ोसी प्रेम सिंह (40) पर शक जताया, तो पुलिस ने जैसे ही प्रेम सिंह पुत्र वीर सिंह को (Prem Singh fansi ki saja) हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो प्रेम सिंह ने वारदात को अंजाम देना कबूल कर लिया। प्रेम सिंह ने पूरी घटना पुलिस को बताई। पुलिस ने मामले में आरोपी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया तथा तत्परता के साथ विधिक कार्यवाही करते हुए आरोप पत्र दाखिल किया।

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प्रत्यक्षदर्शी का बयान कोर्ट ने किया कोड

एडीजे 2 विशेष पोक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा व महेश राघव ने बताया 10 जुलाई, 2020 को वारदात हुई थी। बीच में कोरोना काल रहा, इसके बावजूद न्यायालय के समक्ष 8 गवाह पेश किए गए, जिनमें से एक प्रत्यक्षदर्शी ने बच्ची को ले जाते हुए प्रेम सिंह (Prem Singh fansi ki saja) को देखा था। प्रत्यक्षदर्शी का यह बयान पूरे घटनाक्रम में अहम रहा था। न्यायधीश पल्लवी अग्रवाल ने महज 16 महीने में मामले में सजा मुकर्रर कर दी।

विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो भरत शर्मा ने बताया कि बच्ची के साथ की गई दरिंदगी की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुई थी। साइंटिफिकली और मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि होने के बाद पुलिस ने तत्परता से कार्यवाही की, 16 महीने तक चली विधिक प्रक्रिया के दौरान एडीजे 2 विशेष पॉक्सो कोर्ट की न्यायधीश पल्लवी अग्रवाल ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रेम सिंह पुत्र वीर सिंह निवासी हिरनौट थाना शिकारपुर को बच्ची के साथ दरिंदगी और उसकी हत्या का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा मुकर्रर की है साथ ही एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

जल्द हो सजा, तो दरिंदगी पर अंकुश संभव

दरिंदे को दरिंदगी की सजा सुनाए जाने के बाद मृतक बच्ची के परिजनों ने न्यायपालिका के प्रति आस्था प्रकट किया है। बच्ची के पिता ने दो टूक कहा कि दरिंदों को ऐसे ही सजा कम समय में मिलती रहे, तो दरिंदगी की वारदातों पर रोक लग जाएगी। दरिंदे दरिंदगी करने से पहले सौ बार सोचेंगे।

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