केंद्रीय मंत्री टेनी के खिलाफ अपील पर फैसला आज, 23 साल पहले युवक की कर दी गई थी हत्या
Lakhimpur Kheri: केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. दरअसल लखीमपुर खीरी के प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में सरकार की अपील के बाद आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ फैसला सुनाएगी. कोर्ट ने इस मामले में 21 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद आज अब इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा. बता दें कि छात्र नेता प्रभात गुप्ता की हत्या मामले में अजय मिश्रा के अलावा सुभाष मामा, शिश भूषण और राकेश डालू आरोपी हैं.
गौरतलब है कि तिकुनिया थाना क्षेत्र में साल 2000 में 22 साल के प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. सरेआम बाइक सवार चार हमलावरों ने प्रभात गुप्ता पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं थी. प्रभात को कई गोलियां लगी थी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई थी. घटना के बाद अजय मिश्र पर हत्या का आरोप लगा. मामले में ट्रायल के बाद खीरी की एक कोर्ट ने अजय मिश्र और अन्य आरोपियों को सबूत के अभाव में 2004 में बरी कर दिया था. जिसके बाद कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी. जिस पर आज फैसला आना है.
गवाहों को कोर्ट ने विश्वास के लायक मानने से किया इंकार
लखीमपुरी की सत्र अदालत के अजय मिश्र को मामले से बरी करने के बाद सरकार ने हाईकोर्ट में मामले की दलील में कहा कि युवा नेता प्रभात और अजय मिश्र के बीच पंचायत चुनाव को लेकर लड़ाई चल रही थी. दलील में राज्य सरकार ने कहा कि प्रभात को अजय मिश्र और उसके साथी ने भी गोली मारी थी. घटना के दौरान मौके पर कई चश्मदीद गवाह भी मौजूद थे.
लेकिन ट्रायल कोर्ट ने यह कहते हुए इन चश्मदीदों की गवाही खारिज कर दी कि वो भरोसे के लायक नहीं है, क्योंकि जहां घटना हुई चश्मदीद वहां पर एक दुकान का कर्मचारी था. जबकि घटना के दिन वह दुकान खुली ही नहीं थी. वहीं बचाव पक्ष का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का अजय मिश्र को बरी करने का फैसला बिल्कुल सही था.