दिल्ली तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा वाली एक पीठ ने हाईकोर्ट की एकल पीट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध को रद्द कर दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा दायर अपील स्वीकार करते हुए दिया।
अपील की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अधिसूचनाओं को रद्द करने का ‘कोई औचित्य नहीं है’ और 2015 से 2021 तक जारी प्रतिबंधात्मक अधिसूचनाओं के खिलाफ तंबाकू उद्योग इकाइयों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज किया जाता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने खंडपीठ ने कहा कि विवादित फैसले को जारी नहीं रखा जा सकता। इसलिए कोर्ट में दायर की गई अपीलों को स्वीकार किया जाता है। अदालत ने कहा कि कोर्ट डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 3362/2015 में उठाई गई चुनौती में कोई दम नहीं है। इसलिए इसे खारिज किया जाता है।
कोर्ट ने ये निर्णय जन स्वास्थ्य पर धुएं रहित तंबाकू के “प्रत्यक्ष और हानिकारक प्रभावों” को ध्यान में रखते हुए लिया। दरअसल, राजधानी दिल्ली में कई ऐसे संस्थान हैं जहां तंबादू उत्पादों के सेवन पर प्रतिबंध है। इनमें से एक AIIMS शामिल है।
