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अपराधराज्य

Fatehpur News: डबल मर्डर केस में 11 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने तीन दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Admin
Last updated: सितम्बर 14, 2021 6:29 अपराह्न
By Admin 10 Views
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3 Min Read
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जिला एवं सत्र न्यायलय फतेहपुर 

जिला एवं सत्र न्यायलय फतेहपुर 

Fatehpur News: यूपी के फतेहपुर जिले की अदालत ने 11 साल पहले जमीनी विवाद को लेकर हुई गोली कांड और दो लोगों की मौत मामले में दोषियों को सजा सुनाई है। मंगलवार को कोर्ट नंबर 3 ने फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा और 15-15 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

आपको बता दें कि 5 मार्च 2011 को वादी ज्ञानसिंह लोधी के खेत मे अभियुक्तगण महावारी, जगरूप, राम सागर, राजाराम व उनके बेटे सूर्यभान, धनश्याम, वीरन व कुलदीप जबरन कब्जा कर रहे थे। ज्ञानसिंह ने विरोध किया तो अभियुक्तों ने जान माल की धमकी देनी शुरू कर दी। शोर सुनकर माँ सितालिया देवी, भाई रामसिंह उसकी पत्नी चंद्ररेखा, ज्ञानसिंह की पत्नी किरन देवी व बहन अर्चना देवी घटनास्थल पर पहुंच गए।

विवाद बढ़ने पर आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें सितालिया देवी की मौके पर मौत हो गई व भाई ज्ञानसिंह की मौत जिला अस्पताल में इलाज दौरान हो गई थी। इस गोली कांड में चंद्ररेखा, किरन व अर्चना घायल हुए थे। जिस पर पुलिस ने ज्ञानसिंह लोधी की तहरीर पर सभी अभियुक्तों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया था।

इस मामले में कोर्ट में 12 लोगों की गवाही के बाद फैसला सुनाते हुए धारा 302 आईपीसी के मामले में दोषी मानते हुए अभियुक्त जगरूप, राजाराम, सूर्यभान को आजीवन कारावास के साथ 15-15 हजार का जुर्माना लगाया है, जिसका आधा पैसा पीड़ित परिवार को मिलेगा और अभियुक्तों द्वारा जुर्माना ना देने पर एक साल और सजा काटना होगा। वहीं कोर्ट ने इन्हीं तीनों अभियुक्तों को धारा 307 आईपीसी में दोषी मानते हुए 10 हजार का ज़ुर्माना लगाया है और ज़ुर्माना न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटे जाने की निर्देश दिए हैं साथ ही अभियुक्त सूर्यभान, महावीर और रामसागर के खिलाफ 2 साल 6 माह की सजा सुनाते हुए 5 हजार का जुर्माना लगाया है।

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जिला शासकीय अधिवक्ता सहदेव गुप्ता ने बताया कि इस गोली कांड में चंद्ररेखा, किरन व अर्चना घायल हुए थे। जिस पर पुलिस ने ज्ञानसिंह लोधी की तहरीर पर सभी अभियुक्तों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया था।

कलप्रिट तहलका (राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक) भारत/उप्र सरकार से मान्यता प्राप्त वर्ष 2002 से प्रकाशित। आप सभी के सहयोग से अब वेब माध्यम से आपके सामने उपस्थित है।
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