Kasganj News: ADJ विशेष पॉक्सो सुरेंद्र मोहन सहाय की अदालत से किशोरी के अपहरण में कासगंज के युवक को दोषी करार देते हुए 15 साल की सजा सुनाई गई है. वहीं, 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
विशेष लोक अभियोजक महेश सिंह ने बताया कि छर्रा के एक गांव की किशोरी 8 दिसंबर 2014 को सोने के जेवरात और पांच हजार रुपये सहित घर से चली गई थी. परिवार वालों ने पड़ोस की महिला पर आरोप लगाया था. महिला के घर से ही किशोरी का मोबाइल फोन मिला था. छर्रा थाने में इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस विवेचना में योगेंद्र पुत्र श्रीचंद्र निवासी ग्राम कैंठी, सोरों, कासगंज का नाम प्रकाश में आया. किशोरी भी बरामद की गई. मुकदमे में अपहरण, पॉक्सो, बलात्कार की धाराओं को शामिल किया. विवेचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी योगेंद्र के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की. अब अदालत ने साक्ष्यों और गवाही के आधार पर योगेंद्र को अपहरण का दोषी पाते हुए 50 हजार रुपये जुर्माने व 15 साल कैद की सजा सुनाई है.
