एटा। परिवहन विभाग द्वारा दो पहिया वाहन चालकों विशेषकर राॅयल इनफील्ड वाहन स्वामियों के विरुद्ध जिलेभर में चलाया जाएगा विशेष चेकिंग अभियान।
एआरटीओ हेमचंद्र गौतम ने बताया कि मॉडिफाइड साइलेंसर वाहन में लगा मिलने पर पांच हजार रुपये का जुर्माना है एवं निर्धारित मानक 80 डेसीबल से अधिक ध्वनि प्रदूषण करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माने का प्रावधान है, इस तरह मॉडिफाइड साइलेंसर
लगे वाहनों पर 15 हजार रुपये तक का जुर्माना किया जाएगा साथ ही वाहन स्वामी द्वारा मोडिफाइड साइलेंसर को हटाकर मानक के तहत साइलेंसर नहीं लगाया गया तो पंजीयन निलम्बित रहने के 06 माह के उपरांत पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही भी की जाएगी। साथ ही एआरटीओ ने कहा कि जनपद में ऐसे स्पेयर पार्ट्स विक्रेता एवं मैकेनिक की दुकानें तथा गैराज एवं वर्कशॉप पर भी कार्रवाई की जाएगी जो दो पहिया वाहन विशेषकर राॅयल इनफील्ड वाहन में मोडिफाइड तेज ध्वनि साइलेंसर की बिक्री एवं फिटिंग कर रहे हैं।
कलप्रिट तहलका (राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक) भारत/उप्र सरकार से मान्यता प्राप्त वर्ष 2002 से प्रकाशित। आप सभी के सहयोग से अब वेब माध्यम से आपके सामने उपस्थित है।
समाचार,विज्ञापन,लेख व हमसे जुड़ने के लिए संम्पर्क करें।
