News: पुलिस ने लाखों के पटाखे पकड़े, कारोबारी हुआ गिरफ्तार
Bulandshahr News: शिकारपुर कोतवाली पुलिस ने दीपावली पर बेचने के लिये लायी गयी लाखों रुपये की अवैध आतिशबाजी के साथ एक व्यापारी को गिरफ्तार (patakha karobari giraftar) किया है। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र में आबादी वाले इलाके में रखी गयी थी प्रतिबंध के बावजूद आतिशबाजी।
दीपावली पर्व पर सरकार भले ही स्थानीय निकाय क्षेत्रों में लोगों को व्यापार करने के लिए मेले लगवा रही हो मगर पुलिस नियमों का सख्ती से पालन कराने में मुस्तैद है। जनपद के शिकारपुर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर आबादी वाले स्थान पर बनी एक दुकान से कई बोरे आतिशबाजी बरामद की है।
बरामद आतिशबाजी प्रतिबंधित बताई जाती है और जिसकी कीमत लाखों में है। शिकारपुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि 18150 पैकेट अवैध आतिशबाजी के बरामद (laakhon ke pataakhe pakade) हुए हैं और बिनानी पुत्र खूब चरन निवासी शिकारपुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम की धारा 5/9बी व आईपीसी की धारा 286 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
बिना लाइसेंस के बेचने को लायी गयी थी आतिशबाजी
आतिशबाजी बेचने के लिए बाकायदा जिला प्रशासन द्वारा लाइसेंस जारी किया जाता है हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने आतिशबाजी की बिक्री पर पहले से ही रोक लगा रखी है। बताया जाता है कि बिना लाइसेंस के ही आतिशबाजी बेचने के लिए ला कर रखी गई थी।
आबादी वाले क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री नियम विरुद्ध
नियमानुसार विस्फोटक सामग्री को आबादी वाले क्षेत्र में न तो रखा जा सकता है और न ही उसे बेचा जा सकता है। अग्निशमन अधिकारी की माने तो आबादी वाले क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री के होने से बड़ा हादसा होने की संभावना बनी रहती है जिसके चलते आबादी वाले क्षेत्र में विस्फोटक सामग्री रखना नियम विरुद्ध है।
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