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राष्ट्रीय

हमारे आदेश के बावजूद हेट स्पीच पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही: Supreme Court

Admin
Last updated: फ़रवरी 3, 2023 5:00 अपराह्न
By Admin 11 Views
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4 Min Read
Supreme court india culprit tahalaka
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supereme Court) ने गुरुवार को कहा कि उसके आदेश के बावजूद अभद्र भाषा पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. इसने कहा कि अगर शीर्ष अदालत से इस तरह के बयानों को रोकने के लिए और निर्देश देने के लिए कहा गया तो उसे बार-बार शर्मिंदा होना पड़ेगा।

जस्टिस केएम जोसेफ, अनिरुद्ध बोस और हृषिकेश रॉय की पीठ ने यह टिप्पणी तब की जब उसने मुंबई में हिंदू जनाक्रोश मोर्चा द्वारा आयोजित 5 फरवरी के कार्यक्रम पर रोक लगाने की याचिका पर तत्काल सुनवाई का हवाला दिया।

पीठ शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गई, जो मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा प्रशासनिक पक्ष के निर्देश और अनुमोदन के अधीन होगी।

“आप बार-बार आदेश लेकर हमें शर्मिंदा होने के लिए कहते हैं। हमने बहुत सारे आदेश पारित किए हैं लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को घटना दर घटना के आधार पर आदेश पारित करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।”

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यह टिप्पणी एक वकील द्वारा यह कहे जाने के बाद आई कि मुंबई रैली के खिलाफ तत्काल सुनवाई की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले इसी तरह की एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें 10,000 लोगों ने भाग लिया और इसमें कथित रूप से आर्थिक एवं सामाजिक तौर पर मुस्लिम समुदाय का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया.

वकील के बार-बार आग्रह करने पर अदालत ने उन्हें आवेदन की एक प्रति महाराष्ट्र सरकार के वकील को देने को कहा.

पीठ ने कहा, ‘राज्य को एक प्रति दें, हम इसे प्रधान न्यायाधीश के आदेश के अधीन शुक्रवार को सूचीबद्ध करेंगे. केवल यह मामला, न कि सभी.’

उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने पिछले साल 21 अक्टूबर को दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारों को नफरत फैलाने वाले भाषणों पर कड़ी कार्रवाई करने, दोषियों के खिलाफ शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना तुरंत आपराधिक मामले दर्ज करने का निर्देश दिया था.

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इसने यह भी चेतावनी दी थी कि इस अत्यंत गंभीर मुद्दे पर कार्रवाई करने में प्रशासन की ओर से कोई भी देरी अदालत की अवमानना ​​को आमंत्रित करेगी.बार एंड बेंच के मुताबिक, याचिका शाहीन अब्दुल्ला नाम के नागरिक ने दायर की है. उनकी दलील में कहा गया है कि पूरे महाराष्ट्र में कई कार्यक्रम और रैलियां हुई हैं, जिसमें मुस्लिम समुदाय के आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का आह्वान किया गया है, और “भूमि जिहाद” और “लव जिहाद” का आरोप लगाते हुए पूरे समुदाय को अपराधी बताया गया है।
आवेदक ने आरोप लगाया है कि ऐसी रैलियां, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, सरकार की सहमति और ज्ञान से आयोजित की जाती हैं। 29 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक टी. राजा सिंह ने मुंबई में हिंदू जनाक्रोश मोर्चा के बैनर तले आयोजित एक रैली में मुसलमानों को मारने का खुला आह्वान किया था। दक्षिणपंथी संगठन।
“इस संगठन द्वारा 5 फरवरी को मुंबई में इसी तरह की एक और रैली आयोजित की जा रही है। रैली में कम से कम 15,000 लोगों के भाग लेने की उम्मीद है। पिछली सभी रैलियों की प्रकृति स्पष्ट रूप से इस तरह के अभद्र भाषा को इंगित करती है जिसे इसमें भी दोहराया जा सकता है।”

(समाचार एजेंसी भाषा से इनपुट के साथ)

Kindly share the post हमारे आदेश के बावजूद हेट स्पीच पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही: सुप्रीम कोर्ट on social media 🙂 कलप्रिट तहलका.

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