
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कैडर के आइपीएस आधिकारी राकेश अस्थाना की नियुक्ति के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से लंबित याचिका पर दो हफ्ते में निर्णय लेने को कहा है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले एनजीओ को हाईकोर्ट में भी अर्जी दाखिल करने की छूट दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने यहां लंबित याचिका पर सुनवाई फिलहाल टाल दी है।
दरअसल, गुजरात कैडर के साल 1984 बैच के आइपीएस अधिकारी अस्थाना को 27 जुलाई 2021 को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर तौर पर नियुक्त किया गया था। इसका कांग्रेस ने विरोध किया था। कांग्रेस का कहना है था कि राकेश अस्थाना 31 जुलाई 2021 को रिटायर होने वाले है, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति से चार दिन पहले उन्हें दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाया गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हालांकि, सरकार ने इसे नियमों के लिए अनुसार उठाया कदम बताया था।
इसके बाद राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस कमिश्नर बनाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। प्रशांत भूषण के गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन राकेश अस्थाना की दिल्ली पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्ति और उनकी सेवा में एक साल के विस्तार को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआइ एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट को इस मामले की सुनवाई करने दें।
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