अध्ययरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी, जो NSP पर पंजीकृत हों,
एटा । जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शालिनी रंजन जनपद के समस्त शिक्षण संस्थाओं के प्रधानाचार्य / प्रबन्धक एवं संस्था के नोडल अधिकारियों को सूचित किया है कि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र० के द्वारा अवगत कराया गया है, कि अल्पसख्यक कल्याण विभाग, उ०प्र० की पूर्वदशम् छात्रवृत्ति एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति नियमावली, 2023 में यह प्राविधान है कि निजी (Pvt) श्रेणी संस्थानों में अध्ययरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति / शुल्क प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी, जो NSP पर पंजीकृत हों, इसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिस संस्था में अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र/छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन किया गया है, अगर वो संस्था NSP पर पंजीकृत नहीं हैं, तो उन सभी संस्थाओं के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पायेगा, चाहे संस्था पूर्वदशम की हो या दशमोत्तर की हो। संदेहास्पद (Suspect} डाटा का कारण यह लिखा आ रहा है। (Whether institute registered on NSP Portal or Not) तथा संदेहास्पद (Suspect} डाटा के निवारणार्थ, प्रक्रिया हेतु Operational Steps Involved In Filling Institute Registration Form अपनाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
उन्होंने सभी शिक्षण संस्थाओं को निर्देशित किया है कि Operational Steps Involved In Filling Institute Registration Form (एस०ओ०पी०) के अनुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें, जिससे निर्धारित समयावधि में निजी (Pvt) के शिक्षण संस्थाओं के NSP पर पंजीकृत न होने के कारण संदेहास्पद श्रेणी में गये छात्र/छात्राओं के आवेदनों की त्रुटि का निवारण किया जा सके। उक्तानुसार निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका निर्धारित होगा।