एटा। परिवहन विभाग ने टैक्स बकायेदारों से बकाया वसूल करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू की है, परिवहन विभाग की तरफ से एक अप्रैल-2020 या उसके पूर्व रजिस्टर्ड और टैक्स के बकाएदार सभी वाहनों पर तीन माह तक के लिए छूट दी जाएगी।
एआरटीओ प्रशासन ने जनपद के सभी वाहन स्वामियों से अपील की है अगर उनके वाहन एक अप्रैल-2020 को या उससे पहले पंजीकृत हैं और उस पर टैक्स बकाया है तो ऐसे सभी वाहनों पर पेनल्टी में छूट प्राप्त करने के लिए संभागीय परिवहन कार्यालय में संपर्क कर अपना आवेदन दें, एटा के सभी वाहन स्वामियों को छूट प्राप्त करने के लिए 27 जुलाई 2022 तक अपना आवेदन कार्यालय में देना होगा, इसका निर्धारित शुल्क ₹1000 है। इस योजना के तहत वाहन स्वामियों को देय धनराशि एक से तीन किस्तों में भुगतान करने की सुविधा मिलेगी।
एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि पहली किस्त 21 दिन के अंदर बकाया टैक्स का 50 प्रतिशत, दूसरी किस्त 28 दिन के अंदर 25 प्रतिशत और तीसरी किस्त शेष 25 प्रतिशत जमा करनी होगी, संबंधित वाहन स्वामी वाहन पर देय पूरी धनराशि को 30 दिन के अंदर एकमुश्त भी जमाकर सकता है, लेकिन समय के अंदर जमा न करने पर ₹50 प्रतिदिन की दर से जुर्माना भी चुकाना होगा।
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