सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश अब पूरे देश में लागू होगा। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सभी नेशनल और स्टेट हाईवे से आवारा पशुओं को हटाया जाए, ताकि सड़क हादसों में कमी लाई जा सके। ⚖️ सुप्रीम कोर्ट की बेंच… जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की तीन सदस्यीय पीठ ने इस मामले की सुनवाई की। 📜 कोर्ट के मुख्य निर्देश… सभी राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को लागू करें। हाईवे और मुख्य सड़कों पर से आवारा पशुओं को तुरंत हटाया जाए। अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेज परिसरों के चारों ओर सुरक्षा के लिए बाड़ (फेंसिंग) लगाई जाए, ताकि आवारा कुत्तों की एंट्री रोकी जा सके।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आवारा कुत्तों और अन्य पशुओं से जुड़ी सुरक्षा चिंताओं पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश अब पूरे देश में लागू होगा
अमित माथुर - उप संपादक कलप्रिट तहलका
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