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इस राज्य गरीबों के टूटे मकानो के मरम्मत हेतु मिलेंगे इतने रुपये

पीएम आवास योजना केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण कौन सी योजना है। इस योजना के तहत भी अगर लोगों को मकान खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है। ताकि उन्हें सस्ती दर पर मकान उपलब्ध हो सके। वहीं पीएम आवास योजना में कच्चे मकान को पक्का बनाने और उसकी मरम्मत करने के लिए पैसा दिया जाता है।
इसी क्रम में इस साल हरियाणा में जिन लोगों ने के मकान मूसलाधार बारिश के कारण आयी बाढ़ में पूरी तरह से टूट गए थे उन्हें 120000 रुपए की राशि दी जा रही है ताकि वह अपना मकान दोबारा से बनवा सके। यह राशि बतौर मुआवजा प्रदान की जाएगी। वही आंशिक रूप से क्षति के ग्रस्त मकान के लिए₹10000 प्रति पक्का मकान के लिए दिया जाएगा। इसके अलावा जिन लोगों के कच्चे मकान में मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए थे उन्हें ₹5000 मुआवजा दिया जाएगा।

हरियाणा सरकार की ओर से एक खास योजना चलाई जा रही है
वही जो बीपीएल परिवार के लोग जो अपने पुराने मकान की मरम्मत करवाना चाहते हैं उनके लिए भी हरियाणा सरकार की ओर से एक खास योजना चलाई जा रही है जिसके तहत मकान की मरम्मत के लिए सरकार से पैसा दिया जाता है। राज्य में अनुसूचित जाति या पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की ओर से बीपीएल परिवार को डॉक्टर बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए 80 ,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है इसमें सभी बीपीएल परिवारों को यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वह अपने आवास की मरम्मत करवा सके लेकिन शर्त ये है कि उनका मकान 10 साल पुराना होना चाहिए। तभी उन्हें आवास की मरम्मत के लिए सरकार से पैसा दिया जाएगा । बता दें की पहले इस योजना का लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवार को दिया जाता था लेकिन पिछले साल हरियाणा सरकार ने योजना में बदलाव कर इसका लाभ सभी जाति वर्ग के बीपीएल परिवार को देने का फैसला किया गया। यदि अभी हरियाणा से और बीपीएल परिवार से आते हैं तो आप इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। बीपीएल परिवारों को डॉक्टर बी आर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना की तहत अपने पुराने मकान की मरम्मत के लिए सहायता राशि प्राप्त करने के लिएआवेदन से पूर्व आपको इस योजना के लिए जो पात्रता निर्धारित की गई है उन्हें जान ले जाना चाहिए ताकि आपको इस योजना का लाभ प्राप्त करने में आसान रहे।
पात्रता और शर्तें इस प्रकार से हैं

इस आवास नवीनीकरण योजना के तहत सभी वर्गों से संबंधित बीपीएल सूची में शामिल लोग पात्र होंगे।
इस योजना के तहत अनुसूचित जाती या पिछड़ा वर्ग के पात्र लोगों की प्राथमिकता दी जाएगी।
आवेदनकर्ता हरियाणा राज्य की स्थाई निवासी होना चाहिए।
बीपीएल सूची में शामिल आवेदकों को बीपीएल परिवार होने का जाति प्रमाण पत्र देना होगा।
योजना की शर्तों के मुताबिक आवेदन कर्ता का खुद का मकान होना चाहिए और कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए तभी वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
पीएम आवास योजना के तहत मकान के लिए दो तरीके से लाभ दिया जाता है। यदि आप पीएम आवास योजना इस योजना के तहत अपना मकान खरीदना चाहते हैं मकान अपने कच्चे मकान को पक्का करवाना चाहते हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी में आते हैं और आपके पास जमीन है तो आप इस योजना के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से पक्का बनवा सकते हैं या पुराना मकान है तो उसकी मरम्मत भी करवा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में यह अनुदान राशि 130000 मिलती है जबकि शहरी क्षेत्र में अनुदान राशि 120000 रुपए प्रदान की जाती है। आप इस योजना के तहत दी गयी पात्रता रखते हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने निकटतम सीएससी केंद्र जाकर आवेदन कर सकते हैं। वही आप खुद ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तब आप पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। यदि आप ग्रामीण इलाके से है तो आप अपने ग्राम प्रधान से संपर्क करके भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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