गुरुग्राम। कोरोना संक्रमण की तेज रफ्तार को देखते हुए हरियाणा (Haryana) सरकार ने नई पाबंदियों (Restrictions) की घोषण की है। गुरुग्राम, फरीदाबाद और तीन अन्य जिलों में सख्त पाबंदी लगाई गई है। यहां सिनेमा हॉल, खेल परिसर, स्विमिंग पूल और सभी मनोरंजन पार्क बंद कर दिए गए हैं। सरकारी और प्राइवेट ऑफिस में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी आएंगे। सरकार ने राज्य के जिलों को दो समूह में बांटकर पाबंदियां लगाई हैं। ये सख्ती 12 जनवरी 2022 तक जारी रहेगी। कोरोना के डेली पॉजिटिव रेट के अनुसार सरकार ने जिलों के दो ग्रुप बनाए हैं। ग्रुप ए में सबसे अधिक प्रभावित पांच जिलों (गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपथ) को रखा गया है। बाकी के जिलों को नॉन ग्रुप ए में रखा गया है।
ग्रुप ए के जिलों में लगी ये पाबंदियां
- सभी सिनेमा हॉल, थियेटर और मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
- सभी खेल परिसर और स्वीमिंग पूल (उन्हें छोड़कर जहां नेशनल या इंटरनेशनल खेल प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही हो।) बंद रहेंगे। किसी दर्शक को आने की इजाजत नहीं होगी।
- सभी मनोरंजन पार्क और प्रदर्शनी बंद रहेगी।
- इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी के ऑफिस (सरकारी और निजी दोनों) में 50 फीसदी कर्मियों की उपस्थिति में काम होगा।
- मॉल और बाजार शाम पांच बजे तक ही खुलेंगे।
- बार और रेस्टोरेंट में क्षमता से 50 फीसदी कम लोग बैठ पाएंगे।
- मॉल, सिनेमा हॉल, होटल-रेस्टोरेंट, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, वाइन शॉप, लोकल या हाट बाजार या डिपार्टमेंटल स्टोर में जाने के लिए वैक्सीनेशन अनिवार्य होगी। दोनों डोज लगे बिना इन स्थानों पर जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
- फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही बस या ट्रेन से यात्रा की इजाजत होगी।
- धार्मिक स्थलों, पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन, एलपीजी गैस सिलेंडर कलेक्शन सेंटर, मिल्क बूथ और राशन की दुकानों में भी सिर्फ दोनों वैक्सीन लगवा चुके लोगों को ही सामान मिलेगा।
- सरकारी और निजी बैंकों में भी सिर्फ वही लोग जा सकेंगे, जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली हों।
- ट्रक और ऑटो रिक्शा यूनियन भी सिर्फ दोनों डोज लगे लोगों को ही बैठाएंगी।
- 15 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए कोरोना टीकाकरण जरूरी।
- जिन लोगों ने कोरोना वैक्सीन का पहला डोज लिया है, लेकिन उनका दूसरा डोज बाकी नहीं है उनपर दूसरे डोज की बाध्यता लागू नहीं होगी।
ग्रुप ए से बाहर के जिलों में पाबंदी
- 100 से अधिक लोगों के शामिल होने वाले कार्यक्रम के आयोजन से पहले डिप्टी कमिश्नर से मंजूरी लेनी होगी।
- सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, जीम, स्पा और क्लब हाउस 50 फीसदी क्षमता से चलेंगे।
- स्कूल, कॉलेज, पोलिटेक्निक्स, आईटीआई, कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट्स और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे।
- अंतिम संस्कार में अधिकतम 50 और विवाह समारोह में अधिकतम 100 लोग शामिल हो पाएंगे।
- कोरोना की गाइडलाइन का पालन नहीं करने और टीका नहीं लगवाने वालों से 500 रुपये का जुर्माना लिया जा सकता है। अगर कोई संस्थान कोरोना के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसपर 5 हजार रुपये पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
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