अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने से 1 घंटा पूर्व अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचे, निर्धारित समय से 45 मिनट पूर्व नहीं मिलेगा प्रवेश-जिलाधिकारी।
मैनपुरी (अजय किशोर ) जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने उ.प्र. लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य, प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रा.) तथा सहायक वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन अधिकारी सेवा (प्रा.) परीक्षा-2025 को शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने हेतु तैनात स्टैटिक, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केन्द्र व्यवस्थापकों की बैठक में कहा कि दि. 12 अक्टूबर को पूर्वान्ह 09.30 बजे से 11.30 तक व अपरान्ह 02.30 बजे से 04.30 बजे तक दो पालियों में आयोजित होने वाली परीक्षा को बिना किसी विघ्न के शांतिपूर्ण माहौल मेें सम्पन्न करायें, प्रत्येक परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों को मूल-भूत सुविधाएं मुहैया हों, केन्द्र व्यवस्थापक, स्टेटिक मजिस्ट्रेट अपने परीक्षा केन्द्रों पर परीक्षा अवधि में निरंतर क्रियाशील रहकर हर गतिविधि पर नजर रखें, मुख्य द्वार पर गेट पर अभ्यर्थियों की सघन तलाशी करायी जाये, तलाशी के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को असुविधा न हो। उन्होने स्टेटिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात अधिकारियों को निर्देशित करते हुये कहा कि परीक्षा को सुचिता पूर्वक, नकल विहीन सम्पन्न कराने के लिए अपने-अपने परीक्षा केन्द्रों का परीक्षा से 01 दिन पूर्व भ्रमण कर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करायें, परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने से डेढ़ घंटा पूर्व उपस्थित होकर अपनी देख-रेख में परीक्षा प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेटों को खुलवाने तथा परीक्षा के उपरंात ओ.एम.आर. उत्तर पत्रकों के पैकिंग किये जाने की वीडियोग्राफी सुनिश्चित करायें, सेक्टर मजिस्ट्रेट प्रथम सत्र के लिए प्रातः 05.30 बजे एवं द्वितीय सत्र के लिए पूर्वान्ह 10.30 बजे कोषागार से परीक्षा से सम्बन्धित प्रश्न पत्रों के सील्ड पैकेट प्राप्त कर केन्द्र व्यवस्थापक को उपलब्ध करायें, परीक्षा समाप्ति के पश्चात ओ.एम.आर. शीट की मूल प्रति सील्ड गोपनीय पैकेट में डाक घर में बुकिंग हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
श्री सिंह ने केंद्र व्यवस्थापकों, स्टेटिक मजिस्ट्रेट, सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात अधिकारियों से कहा कि लोक सेवा आयोग के दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की कोई शंका न रहे। उन्होंने कहा कि परीक्षा कक्ष के अंदर परीक्षा को शांतिपूर्ण, विघ्न रहित संपन्न कराने में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कक्ष निरीक्षकों को निभानी है इसलिए उन्हें आयोग के निर्देशों की भली-भांति जानकारी होना आवश्यक है। उन्होने अभ्यर्थियों से कहा कि परीक्षा प्रारंभ होने से 01 घंटा पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में पहुंच जायें, परीक्षा प्रारंभ होने के 45 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का गेट आयोग के निर्देशानुसार बंद करा दिया जायेगा इसके उपरांत किसी भी अभ्यर्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। उन्होने केन्द्र व्यवस्थापकों, स्टेटिक मजिस्ट्रेट से कहा कि प्रत्येक दशा में 07 बजे तक अपने-अपने परीक्षा केन्द्र पर पहंुचना सुनिश्चित करें। उन्होने कहा कि प्रदेश सरकार परीक्षा की सुचिता को लेकर बेहद संवेदनशील है, परीक्षा की गोपनीयता भंग करने वालों, परीक्षा में विघ्न डालने वालों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही के लिए नकल अधिनियम लागू किया है, जिसके तहत रू. 01 करोड़ का जुर्माना एवं आजीवन कारावास का प्राविधान है।
जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में दि. 12 अक्टूबर को 16 परीक्षा केन्द्रो पर आयोजित होने वाली परीक्षा में 6840 परीक्षार्थी प्रतिभाग करेंगे, परीक्षा को शान्तिपूर्ण, नकल विहीन सम्पन्न कराने के लिए 16 सेक्टर, 16 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तैनात किये गये हैं। उन्होने बताया कि अमर शहीद इंटर कॉलेज बेवर, में 600, कुं. आर.सी. महिला पी.जी. कॉलेज ब्लॉक-ए-बी, कुं. रामचन्द्र सिंह लालसिंह कन्या इं.कॉ., जैन इंटर कॉलेज करहल, सनातन धर्म इंटर कॉलेज में 480-480, नेशनल पीजी कॉलेज भोगांव, राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इं.कॉ., क्रिश्चियन इंटर कॉलेज, दयानन्द इंटर कॉलेज, नेशनल इंटर कॉलेज भोगांव, श्री चित्रगुप्त इंटर कॉलेज, देवनागरी इंटर कॉलेज कुरावली, मलिखान सिंह इंटर कॉलेज कुरावली, आदर्श जनता इंटर कॉलेज बेवर में 384-384 परीक्षार्थी प्रतिभाग करेंगे।
पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाहा ने कहा कि परीक्षा केन्द्रों पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए 01 सब इंस्पेक्टर, 03 आरक्षी, 02 महिला आरक्षी तैनात रहेंगे, मुख्य द्वार पर अभ्यर्थियों की सघन तलाशी होगी इसके अतिरिक्त रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, मुख्य चौराहों पर भी पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेगा, क्षेत्राधिकारी भी अपने-अपने क्षेत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ निरतंर भ्रमणशील रहकर नजर रखेंगे, परीक्षा के दौरान प्रत्येक गतिविधि पर स्थानीय अभिसूचना इकाई, सर्विलांस टीम सक्रिय रहकर नजर रखेंगी। उन्होने कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह, भ्रम की स्थिति में पैनिक न फैलाएं बल्कि तत्काल उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाये यदि परीक्षा की सुचिता, गोपनीयता किसी के द्वारा भंग करने का प्रयास किया गया तो दोषी के विरूद्ध नकल अध्यादेश की सुसंगत धाराओं में कार्यवाही होगी।
लोक सेवा आयोग के पर्यवेक्षक मेघनंद ने स्टेटिक, सेक्टर मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापकों, कक्ष निरीक्षकों के दायित्वों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि परीक्षार्थियों की 02 स्तर पर चैकिंग होगी, पहली पुलिस के द्वारा एवं दूसरी कार्यदायी संस्था द्वारा परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक चैकिंग के उपरांत ही अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी कक्ष निरीक्षकों, केंद्र व्यवस्थापकों को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना होगा कि उसका कोई रिश्तेदार, पाल्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो रहा है। बैठक में अपर जिलाधिकारी श्याम लता आनन्द, अपर पुलिस अधीक्षक अरूण कुमार, मुख्य चिकित्साधिकारी डा. आर.सी. गुप्ता, वरिष्ठ कोषाधिकारी मनोज यादव, उप जिलाधिकारी सदर, भोगांव, करहल, घिरोर, किशनी, कुरावली अभिषेक कुमार, संध्या शर्मा, सुनिष्ठा सिंह, प्रसून कश्यप, गोपाल शर्मा, नीरज द्विवेदी, डिप्टी कलेक्टर अंजली सिंह, राम नरेश के अलावा सेक्टर, स्टेटिक मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात अधिकारी, केन्द्र व्यवस्थापक आदि उपस्थित रहे।
