उत्तर प्रदेश

अदालत ने गैंगरेप में तीन अभियुक्तों को 20-20 साल की सजा सुनाई

फैजाबाद: किशोरी को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ रेप करने के मामले में कोर्ट ने तीन अभियुक्तों को दोषी पाते हुए 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा से दंडित किया है. प्रत्येक पर 45000 रुपए जुर्माना भी हुआ है. जुर्माने की संपूर्ण रकम में से आधी पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का आदेश हुआ है. यह फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट यशपाल की अदालत से हुआ.

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ज्ञानेश चंद्र पांडेय ने बताया कि घटना 19 जून 2018 की है. कुमारगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली किशोरी को ईटौजा गांव का रहने वाला अबसार बहला-फुसलाकर भगा ले गया. काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला. इसकी रिपोर्ट किशोरी के भाई ने अपहरण की धारा में लिखाई थी जिसमें यह कहा था कि उसकी बहन से अवसार मोबाइल पर बात करता था. उसकी बहन को अवसार के साथ जाते हुए गांव के कल्लू ने देखा है. अबसार का मौसेरा भाई यावर हुसैन और अनवर हुसैन भी उसकी बहन को भगाने में अबसार की मदद की है. रिपोर्ट दर्ज करने के बाद पुलिस ने विवेचना की विवेचना में पुलिस ने किशोरी को रेलवे स्टेशन फैजाबाद के प्लेटफार्म नंबर एक से 22 जून 2018 को बरामद किया था.

प्रतिबन्धित हरा पेड़ काटने पर पांच बंदी

पटरंगा पुलिस ने प्रतिबंधित पेड़ों को काटने के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस व वन विभाग के कर्मियों की आंख में धूल झोककर चोरी- छिपे प्रतिबंधित हरे पेडों को काटने वाले गैंग के सरगना सहित पांच आरोपित को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मौदो पिकप भरी लकड़ी के बोटे, एक बाइक व 44 हजार 250 रुपए बरामद किए है.
पटरंगा थानाध्यक्ष ओमप्रकाश ने बताया कि बिना परमिट प्रतिबंधित पेडों को काटने की कई बार शिकायतें मिली. जिसकी सुरागरसी पर मुखविर द्वारा  सूचना मिली कि ग्राम जरायल खुर्द में प्रतिबन्धित हरे आम, नीम तथा बड़हल की लकड़ी चोरी से काटी जा रही थी.

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