नई दिल्ली। कोरोना वायरस के संक्रमण की तीसरी लहर (corona third wave) की आशंका के बीच सोमवार रात 11 बजे से देश की राजधानी दिल्ली में नाइट कर्फ्यू (Delhi Night Curfew) लागू हो गया। इस दौरान दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा दिखा। ट्रक और सामान ढोने वाले ऑटो व अन्य वाहन सड़क पर दिखे। बाइक-कार व अन्य सवारी गाड़ियां बहुत कम नजर आईं।
नाइट कर्फ्यू का पालन ठीक से हो इसके लिए पुलिस के जवान सड़क पर गश्त कर रहे हैं। रिंग रोड, लाजपत नगर समेत सभी मुख्य चौक-चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात दिखे। पुलिसकर्मी सड़कों पर चल रही गाड़ियों को रोककर जांच कर रहे थे। नाइट कर्फ्यू के बाद भी घर से बाहर निकले लोगों से पुलिसकर्मियों ने पूछताछ की और बाहर आने का कारण जाना। बिना आवश्यक काम के घर से बाहर निकले लोगों का चालान भी काटा गया।
बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमण बढ़ने के बाद नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दिल्ली सरकार ने यह फैसला यलो अलर्ट के चलते उठाया है। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 331 नए मामले सामने आए। 9 जून 2021 के बाद से यह एक दिन में संक्रमण का सबसे अधिक आंकड़ा है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 0.68 फीसदी हो गई है। रविवार को पॉजिटिविटी रेट 0.55 फीसदी थी। पॉजिटिविटी रेट लगातार दो दिन 0.5 से अधिक रहने पर दिल्ली में यलो अलर्ट की स्थिति होती है।
नाइट कर्फ्यू के दौरान इस चीजों की है छूट
- भोजन, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध उत्पाद, दवा आदि जैसी आवश्यक सामान खरीदने पड़ोस की दुकानों तक पैदल जाना।
- हवाईअड्डा, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड आना/जाना, रोके जाने पर टिकट दिखाना होगा।
- पत्रकारों को छूट मिली है, उन्हें पहचान पत्र दिखाना होगा।
- ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य पदार्थ, फार्मा, चिकित्सा उपकरणों सहित आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी।
- दुकानें, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, फल और सब्जियां, डेयरी और दूध बूथ, मांस और मछली, पशु चारा, फार्मास्यूटिकल्स, दवाएं आदी।
- कोविड-19 टीकाकरण के लिए जा रहे व्यक्ति को भी नाइट कर्फ्यू से छूट मिलेगी। उन्हें पहचान पत्र और रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाना होगा।
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