उत्तर प्रदेशएटा

जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद की तीनों तहसील क्षेत्र में खाद की दुकान पर की गई छापेमारी

जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद की तीनों तहसील क्षेत्र में खाद की दुकान पर की गई छापेमारी

एटा। जनपद में खाद की पर्याप्त उपलब्धता, निर्धारित रेट से अधिक मूल्य पर बिक्री करने पर संबंधित दुकान पर होगी सख्त कार्रवाई*
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एटा, 17 अक्टूबर 2024 (सू0वि0)। जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह के निर्देशों के क्रम में जनपद की तीनों तहसीलों में एक साथ उर्वरकों की दुकानों पर आकस्मिक निरीक्षण, छापे की कार्रवाई की गई। तहसील सदर में उप जिलाधिकारी सदर, उप कृषि निदेशक एवं सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता, तहसील जलेसर में उप जिलाधिकारी जलेसर, जिला कृषि अधिकारी एटा एवं सहायक विकास अधिकारी सहकारिता तथा तहसील अलीगंज में उप जिलाधिकारी अलीगंज, अपर जिला कृषि अधिकारी एवं अपर जिला सहकारिता अधिकारी ने जनपद में राजस्व और कृषि विभाग के कर्मचारियों द्वारा दुकानों की वृहद स्तर पर चेकिंग की गई जिससे कि किसान भाइयों को सुगमता के साथ एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ उर्वरक उपलब्ध हो सके।

अभियान में मै० सुमित खाद भंडार जलेसर एवं साधन सहकारी समिति, कठौली को स्टॉक / दर बोर्ड व स्टॉक और बिक्री रजिस्टर का रख रखाव ठीक ना होने के कारण नोटिस दिया गया, साथ ही 03 उर्वरक के तथा 02 बीज के नमूने लिए गए जिन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला को भेजा जाएगा। तहसील सदर में उप जिलाधिकारी, सदर एवं उप कृषि निदेशक, एटा तहसील में सघन निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान पांच दुकानों में से मै० वी०पैक्स मिरहची, वी० पैक्स मारहरा पर खाद वितरण हो रही थी। मै० संन्तोष खाद भण्डार, मारहरा, मै० ओम कृषि सेवा केन्द्र, मारहरा, मै न्यू वर्मा खाद भण्डार व मै० राजपूत ट्रेडर्स, कासगंज रोड एटा का निरीक्षण किया गया। जिसमें से मै० ओम कृषि सेवा केन्द्र, मारहरा पर स्टॉक / रेट बोर्ड उपलब्ध न होने के कारण नोटिस दिया गया।

जनपद के समस्त कृषकों को सूचित किया जाता है कि जनपद में यूरिया 25002.028 मी०टन, डी०ए०पी० 5128.075 मी०टन, एन०पी० के० 4078.31 मी०टन, एस०एस०पी० 963.700 मी०टन एवं एम०ओ०पी० 4559.60 मी०टन उर्वरक उपलब्ध है। किसान भाई परेशान न हो जनपद में किसी भी प्रकार के उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। उर्वरक की रैक लगातार आ रही हैं, कृषक भाई सन्तुलित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग करे और अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार के उर्वरकों का भण्डारण न करें। उर्वरकों की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करें, जिससे कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहें।

जनपद के समस्त उर्वरक थोक / फुटकर विक्रेताओं एवं सहकारी समिति के सचिवों को निर्देशित किया जाता है कि कृषकों को उनकी जोत बही / खतौनी देखकर उसमें अंकित कृषि भूमि एवं उगाई जाने वाली फसल के अनुसार ही पी०ओ०एस० मशीन के माध्यम शत प्रतिशत उनके आधार कार्ड के द्वारा अंकित / निर्धारित मूल्य पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक बिकी करना सुनिश्चित करें एवं अन्य जनपद के कृषकों को उर्वरकों की बिकी न करें। यदि निर्धारित मूल्य से अधिक में बिकी करते हुए पाये जाने पर उर्वरक नियन्त्रण आदेश, 1985 एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। रबी सीजन की बुबाई के लिए खाद मिलने में यदि कोई दिक्कत हो तो जिला कृषि अधिकारी कार्यालय के मोबाइल नम्बर 8318595504 9719553009 एवं 9720464700 सम्पर्क करें।

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