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पंजाबराज्य

तजिंदर बग्गा को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मजिस्ट्रेट अदालत के अरेस्ट वारंट पर लगी रोक, 10 मई तक नहीं होगी गिरफ्तारी

admin
Last updated: मई 7, 2022 10:10 अपराह्न
By admin 15 Views
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4 Min Read
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Bagga 2

बीजेपी युवा मोर्चा के नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा (Tajinder Pal Singh Bagga) के खिलाफ मोहाली की एक अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया. वहीं, बग्गा शनिवार देर रात अपने गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गए. हाईकोर्ट ने तजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी पर 10 मई तक रोक लगा दी है. दरअसल, इस मामले में बीजेपी नेता ने तुरंत सुनवाई की मांग की थी, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया. इसके बाद गिरफ्तारी वारंट के खिलाफ सुनवाई शुरू हुई. ये सुनवाई जस्टिस अनूप चितकारा के घर पर हुई. दरअसल, मोहाली के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) रवतेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने बीजेपी नेता बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया और पुलिस को गिरफ्तार करने और कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया था.

वहीं, बग्गा की गिरफ्तारी और फिर उनकी रिहाई के बाद से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है. शनिवार की तड़के जनकपुरी स्थित अपने आवास लौटे बग्गा ने आप और आप के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहने की प्रतिबद्धता फिर से दोहराई. उन्होंने उन पर पंजाब में पुलिस के माध्यम से राजनीतिक प्रतिशोध लेने का आरोप लगाया. बग्गा ने कहा, मेरे खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज हो या 100, मैं गुरुग्रंथ साहिब के अपमान और केजरीवाल द्वारा कश्मीरी पंड़ितों के अपमान का मुद्दा उठाता रहूंगा. उन्होंने कहा, वे मेरे खिलाफ हमलावर हो रहे हैं क्योंकि मैंने आप और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठायी है.

Punjab High Court in midnight hearing directs Punjab Police to not take any coercive action against BJP leader Tajinder Pal Singh Bagga until next date of hearing, tweets BJP MP Tejasvi Surya pic.twitter.com/ZbXwrEpxeU

— ANI (@ANI) May 7, 2022

हरियाणा से वापस राजधानी लेकर आई दिल्ली पुलिस

दरअसल, मोहाली के एक थाने में बग्गा के खिलाफ अप्रैल में दर्ज भड़काऊ भाषण, दुश्मनी फैलाने और आपराधिक धमकी के मामले में पंजाब पुलिस ने शुक्रवार की सुबह दिल्ली के जनकपुरी स्थित आवास से बीजेपी नेता को गिरफ्तार किया था. पुलिस उन्हें सड़क मार्ग से पंजाब ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कुछ घंटों बाद दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस ले आयी. दिल्ली पुलिस ने बग्गा के पिता प्रीतपाल सिंह की शिकायत पर अपहरण का मुकदमा दर्ज किया था. बग्गा को बाद में दिल्ली पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजधानी लाया गया, जिन्हें द्वारका अदालत के मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने से पहले चिकित्सा जांच के लिए डीडीयू अस्पताल ले जाया गया.

आप ने कहा- ‘गुंडे’ को बचाने में जुटी बीजेपी

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राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने के दौरान बग्गा को पगड़ी नहीं पहनने देने को लेकर राज्य सरकार से सात दिनों के भीतर तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि पूरी बीजेपी और उसकी सरकारें अपने उस गुंडे को बचाने में लगी हुई है, जिसने पंजाब में भाईचारे के खिलाफ बात की और दंगा भड़काया. उन्होंने ट्वीट किया, पंजाब के भाईचारे के खिलाफ बोलने वाले और दंगा भड़काने वाले अपने एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी बीजेपी और इनकी सारी सरकारें लग गई हैं. ये लोग कभी गलती से भी शिक्षा स्वास्थ्य, महंगाई-बेरोजगारी की बात नहीं करते.

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