उत्तर प्रदेशएटा

60 साल से ज्यादा के लोग नहीं कर सकेंगे हज, जारी हुआ आदेश

एटा । जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी शालिनी रंजन ने बताया है कि सचिव/ कार्यपालक अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति, लखनऊ एवं हज कमेटी आफ इण्डिया मुम्बई के द्वारा हज गाइडलाइंस 2025 में आंशिक संशोधन करते हुए 65 प्लस हज यात्री के साथ एक सहयोगी जिसकी आयु 65 वर्ष से कम मान्य होगी परन्तु सहयोगी के रूप में केवल पति/पत्नी, लड़का/लड़की व भाई बहन पात्र होंगे। अन्य सबन्धों में सहयोगी के रूप में 18 से 60 वर्ष की आयु मान्य होगी।
उन्होनें बताया कि इसके अतिरिक्त हज गाइडलाइंस 2025 के बिन्दु 6 में आंशिक संशोधन करते हुए अवगत कराया गया कि सभी चयनित हज यात्रियों को कुर्रा अथवा चयन के एक सप्ताह के भीतर हज आवेदन फार्म की डाउनलोडेड प्रति, अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट के प्रथम व अन्तिम पृष्ठ की स्वहस्ताक्षरित फोटोप्रति व पासपोर्ट घोषणा पत्र जिसका प्रोफार्मा संलग्न है, मेडिकल स्क्रीनिंग एण्ड फिटनेस सर्टिफिकेट, घोषणा पत्र एण्ड अण्डरटेकिंग व अग्रिम धनराशि की पे-इन-स्लिप उ०प्र० राज्य हज समिति में डाक अथवा दस्ती जमा करना होगा। हज-2025 के ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि 09 सितम्बर 2024 है, सभी इच्छुक हज आवेदकों से अनुरोध है कि वह ऑनलाइन आवेदन शीघ्र कर दें व अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें।

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