नई दिल्ली। आप सरकार (AAP Government) में हुए एक्साइज पॉलिसी करप्शन केस (Excise Policy Corruption case) में केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने दो सीनियर आफिसर्स को सस्पेंड कर दिया है। सीबीआई (CBI) द्वारा दिल्ली एक्साइज पॉलिसी करप्शन केस में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) समेत 15 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रविवार को 8 आरोपियों को सीबीआई ने लुकआउट नोटिस भी जारी किया था।
दो टॉप ब्यूरोक्रेट्स को किया गया है सस्पेंड
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण (Arava Gopi Krishna) और उपायुक्त आनंद तिवारी (Anand Tiwari) को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल, सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बाद दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने 11 अधिकारियों के सस्पेंशन की सिफारिश गृह मंत्रालय से की थी। सोमवार को उप राज्यपाल की सिफारिश पर मुहर लगाते हुए मंत्रालय ने दो नौकरशाहों के निलंबन का आदेश जारी किया।
इन अधिकारियों के सस्पेंशन की हुई है सिफारिश
उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने छह अगस्त को आईएएस आरव गोपी कृष्ण जोकि आबकारी कमिश्नर थे सहित आबकारी उपायुक्त आनंद तिवारी, सहायक आयुक्त पंकज भटनागर, नरिंदर सिंह, नीरज गुप्ता, अनुभाग अधिकारी कुलजीत सिंह, सुभाष रंजन और सुमन को सस्पेंड करने की सिफारिश की थी। इनके अलावा सत्यव्रत भार्गव, सचिन सोलंकी और गौरव मान भी सस्पेंशन की सिफारिश वाली लिस्ट में शामिल थे।
क्या है आबकारी नीति करप्शन केस?
दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने राज्य की नई आबकारी नीति में भ्रष्टाचार की जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद इस साल जुलाई में नीति को वापस ले लिया गया था। सीबीआई ने अपने एफआईआर में आपराधिक साजिश से संबंधित आईपीसी की धारा, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया है। एफआईआर में आरव गोपी कृष्णा, पूर्व उप आबकारी आयुक्त आनंद तिवारी और सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर के अलावा नौ व्यवसायी और दो कंपनियों को नामजद किया गया है।
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