फर्रुखाबाद : दहेज के लिए पत्नी की हत्या, कोर्ट ने पति समेत 3 को ठहराया दोषी
कायमगंज /फर्रुखाबाद/फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र में चर्चित दहेज हत्या मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार ने पति समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अब इस मामले में सजा का ऐलान 24 मार्च को किया जाएगा।
दहेज में भैंस और रंगीन टीवी न मिलने पर दी थी दर्दनाक मौत
मामला साल 2005 का है, जब अताईपुर जदीद निवासी राजेश कुमार ने अपनी बेटी रिंकी की शादी रायपुर खास के रहने वाले बबलू (प्रमोद) से की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही ससुराल वाले 20 हजार रुपए, रंगीन टीवी और भैंस की मांग को लेकर रिंकी को प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी न होने पर 10 जून 2007 को रिंकी को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया गया। पिता को इंसाफ के लिए दर-दर भटकना पड़ा और अंत में कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था।
19 साल की लंबी कानूनी लड़ाई और गवाहों की गवाही
इस केस के दौरान ससुर प्रेमचंद्र की मौत हो गई, जिसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई। अभियोजन पक्ष ने अदालत में रिंकी के माता-पिता समेत कुल 8 गवाह पेश किए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर जैसे पुख्ता सबूतों के आधार पर कोर्ट ने पति बबलू, देवर प्रदीप और सास हीरा देवी को दोषी पाया। लगभग दो दशक तक चली इस कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है।
