नाबालिग से दरिंदगी की कोशिश करने वालों को 10-10 साल की जेल
फर्रुखाबाद/फर्रुखाबाद की विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी की अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दो दोषियों को सलाखों के पीछे भेज दिया है। कोर्ट ने नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने वाले आरोपी राजकुमार और बबलू को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में उन्हें एक-एक साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
क्या था पूरा मामला?
घटना मऊदरवाजा थाना क्षेत्र की है। 15 जनवरी 2017 की शाम को एक 17 वर्षीय किशोरी खेत पर गई थी। तभी वहां पहले से मौजूद आरोपियों ने उसे दबोच लिया और उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। किशोरी के शोर मचाने पर जब परिजन मौके पर पहुंचे, तो आरोपी वहां से भाग निकले। इस मामले में पीड़िता के पिता ने थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई थी।
लंबी कानूनी लड़ाई के बाद मिला न्याय पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर गहन जांच शुरू की थी। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने अदालत में आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत पेश किए। सुनवाई के दौरान गवाहों के बयानों और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने 18 मार्च को ही दोनों को दोषी मान लिया था, जिसके बाद अब सजा का ऐलान कर पीड़िता को न्याय दिलाया गया है।
