ब्राह्मण महापरिषद का एलान: मंदिरों के पास नहीं चलने देंगे अवैध दुकानें
पीलीभीत। अखिल भारतीय ब्राह्मण महापरिषद के जिलाध्यक्ष नीलेश चतुर्वेदी एडवोकेट के नेतृत्व में संगठन ने पीलीभीत नगर के धार्मिक स्थलों की गरिमा हेतु एक बड़ा विधिक अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। संगठन सोमवार से थाना कोतवाली और थाना सुनगढ़ी क्षेत्रों में मंदिरों व स्कूलों के पास नियम-विरुद्ध चल रही शराब, बीयर तथा मांस-अंडे की दुकानों को कानूनी तरीके से हटवाने की शुरुआत करेगा।
जिलाध्यक्ष एड. नीलेश चतुर्वेदी ने बताया कि उत्तर प्रदेश शासन व माननीय सुप्रीम कोर्ट के नियमों के अनुसार धार्मिक स्थलों के तय दायरे सौ से पांच सौ मीटर में शराब और मांस-अंडे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है।
इसके बावजूद नगर के दोनों थाना क्षेत्रों में नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिससे श्रद्धालुओं की भावनाएं आहत हो रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था प्रभावित होती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संगठन कोई हंगामा करने के बजाय पूरी तरह संवैधानिक मार्ग अपनाएगा। कल सोमवार को जिला मजिस्ट्रेट व जिला आबकारी अधिकारी को विधिक प्रार्थना पत्र सौंपकर तथा आरटीआई दाखिल कर प्रशासन से ही ऐसी दुकानों का स्थलीय सत्यापन कराने की मांग की जाएगी। चूंकि दुकानों का पूरा रिकॉर्ड प्रशासन के पास होता है, इसलिए गेंद अब प्रशासन के पाले में है। यदि स्थानीय स्तर पर कार्रवाई नहीं हुई, तो संगठन माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेगा।
