मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 01 मार्च को होगा भव्य आयोजन
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 01 मार्च को होगा भव्य आयोजन
पात्र जोड़े सामूहिक विवाह योजना का लाभ लेने हेतु अपना पंजीकरण अवश्य करायें- मुख्य विकास अधिकारी*
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एटा 22 फरवरी 2023 (सू0वि0)। मुख्य विकास अधिकारी ने सूचित किया है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, अन्य पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के व्यक्तियों के पुत्रियों की षादी हेतु सामूहिक विवाह के लिये ‘‘मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना‘‘ प्रारम्भ की गयी है। योजनान्तर्गत आवेदक के धर्म एवं रीति रिवाज के अनुसार कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। शासन द्वारा कुल 51,000/-(इक्यावन हजार मात्र) प्रति जोडा का प्राविधान किया गया है। रूपये 35,000/-(पैतीस हजार मात्र) की धनराशि कन्या के बैंक खातें में,रूपये 10,000/-(दस हजार मात्र) की वैवाहिक सामग्री (कपडे, बिछिया, पायल चांदी के तथा सात बर्तन) एवं रूपये 6,000/-(छः हजार मात्र) विवाह कार्यक्रम आयोजन में पण्डाल, फर्नीचर, भोजन, जलपान, पेयजल, विद्युत/प्रकाश एवं अन्य व्यवस्था हेतु व्यय किया जायेगा।
मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि योजनान्तर्गत 01 मार्च को जनपद में वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा। कार्यक्रम हेतु पात्र जोडे अपना पंजीयन विकास खण्ड/नगर पालिका/नगर पंचायत में करा सकते हैं। उक्त योजनान्तर्गत कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो। कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमन्द हो। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय रू0 2,00,000/-(रू0 दो लाख मात्र) तक हो। विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे। निर्धन परिवारों की कन्याके विवाह/विधवा, परित्यक्तता/तलाक शुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुर्नविवाह। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछडे वर्गो के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यागंजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
उन्होनें कहा कि इच्छुक पात्र आवेदक अपने विकास खण्ड से सम्बंधित खण्ड विकास अधिकारी/नगर पालिका एवं नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से सम्पर्क कर आवेदन पत्र समस्त औचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र (रूपये 2,00,000/- दो लाख मात्र वार्षिक सीमा तक), जाति प्रमाण पत्र, वर-वधू एवं अभिभावक का आधार कार्ड, वर कन्या का पासपोर्ट आकार का दो-दो फोटोग्राफ, बैंक पासबुक एवं मोबाइल नम्बर अंकित करना अनिवार्य है।