Culprit Tahalaka NewsCulprit Tahalaka News
Notification Show More
Font ResizerAa
  • राष्ट्रीय
  • अंतराष्ट्रीय
  • राज्य
    • असम
    • आन्ध्र प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • कर्नाटक
    • केरल
    • गुजरात
    • गोवा
    • छत्तीसगढ़
    • जम्मू
    • झारखंड
    • बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मेघालय
    • पंजाब
    • तमिलनाडु
    • राजस्थान
    • हरियाणा
    • तेलंगाना
    • त्रिपुरा
    • हिमाचल प्रदेश
  • उत्तर प्रदेश
    • लखनऊ
    • आगरा
    • इटावा
    • उन्नाव
    • एटा
    • कासगंज
    • अलीगढ़
    • औरैया
    • कन्नौज
    • गाजियाबाद
    • गोरखपुर
    • झांसी
    • नोएडा
    • पीलीभीत
    • प्रयागराज
    • फर्रुखाबाद
    • फिरोजाबाद
    • बरेली
    • कानपुर
    • अमेठी
    • बुलंदशहर
    • मथुरा
    • मुज़फ्फरनगर
    • मुरादाबाद
    • मेरठ
    • मैनपुरी
    • लखीमपुर
    • वाराणसी
    • शाहजहाँपुर
    • हमीरपुर
    • बांदा
    • गाजीपुर
    • अयोध्या
    • बाराबंकी
    • हरदोई
    • सीतापुर
    • हाथरस
  • Photo Stories
  • अपराध
  • लेख
  • मनोरंजन
  • खेल
  • महिला
  • स्वास्थ्य
Culprit Tahalaka NewsCulprit Tahalaka News
Font ResizerAa
  • Home
  • Latest
  • राष्ट्रीय
  • उत्तर प्रदेश
  • राज्य
  • लेख
  • अपराध
  • मनोरंजन
  • राजनीति
Search
  • राष्ट्रीय
  • अंतराष्ट्रीय
  • राज्य
    • असम
    • आन्ध्र प्रदेश
    • उत्तराखंड
    • कर्नाटक
    • केरल
    • गुजरात
    • गोवा
    • छत्तीसगढ़
    • जम्मू
    • झारखंड
    • बंगाल
    • बिहार
    • मध्य प्रदेश
    • महाराष्ट्र
    • मेघालय
    • पंजाब
    • तमिलनाडु
    • राजस्थान
    • हरियाणा
    • तेलंगाना
    • त्रिपुरा
    • हिमाचल प्रदेश
  • उत्तर प्रदेश
    • लखनऊ
    • आगरा
    • इटावा
    • उन्नाव
    • एटा
    • कासगंज
    • अलीगढ़
    • औरैया
    • कन्नौज
    • गाजियाबाद
    • गोरखपुर
    • झांसी
    • नोएडा
    • पीलीभीत
    • प्रयागराज
    • फर्रुखाबाद
    • फिरोजाबाद
    • बरेली
    • कानपुर
    • अमेठी
    • बुलंदशहर
    • मथुरा
    • मुज़फ्फरनगर
    • मुरादाबाद
    • मेरठ
    • मैनपुरी
    • लखीमपुर
    • वाराणसी
    • शाहजहाँपुर
    • हमीरपुर
    • बांदा
    • गाजीपुर
    • अयोध्या
    • बाराबंकी
    • हरदोई
    • सीतापुर
    • हाथरस
  • Photo Stories
  • अपराध
  • लेख
  • मनोरंजन
  • खेल
  • महिला
  • स्वास्थ्य
Follow US
Whatsapp ग्रुप जॉइन करने के लिए क्लिक करें
युवाराज्यराष्ट्रीयशिक्षा

बिना खेलकूद मैदान के नहीं हो सकता स्कूल, सुप्रीमकोर्ट

admin
Last updated: मार्च 6, 2023 3:30 अपराह्न
By admin 11 Views
Share
4 Min Read
SHARE

नई दिल्ली । “खेल के मैदान के बिना कोई स्कूल नहीं हो सकता। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी अच्छे पर्यावरण/माहौल के हकदार हैं।” यह तल्ख टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के यमुनानगर में एक स्कूल के खेल मैदान के लिए आरक्षित जमीन पर अनधिकृत कब्जे को लेकर की।
आदेश दिया।

कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर इस अवधि में अवैध कब्जेदार जमीन खाली कर नहीं सौंपते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर कब्जा हटाया जाए। यह फैसला न्यायमूर्ति एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की पीठ ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार व अन्य द्वारा दाखिल याचिकाओं पर तीन मार्च को दिया।

Evening Top News: राबड़ी आवास पर CBI की दस्तक, राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका; पढ़ें प्रमुख खबरें

हाई कोर्ट ने भगवानपुर गांव के स्कूल की जमीन पर हुए अतिक्रमण को नियमित करने की अनुमति दे दी थी। साथ ही बाजार कीमत के मुताबिक जमीन का पैसा लेने और स्कूल के खेल के मैदान के लिए वैकल्पिक जमीन पर विचार करने की भी बात की थी।

- Advertisement -

You Might Also Like

इंटर कॉलेज के लिपिक का शव प्रधानाचार्य की कार से हुआ बरामद
थाना कोतवाली नगर पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनामिया किया गिरफ्तार, एक लाइसेंसी पिस्टल बरामद

हाई कोर्ट ने यह आदेश अनधिकृत कब्जेदारों की याचिका पर दिए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को गलत बताते हुए अपने फैसले में कहा कि उस जगह के मानचित्र, स्कैच देखने के बाद पाया कि हाई कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश लागू होने लायक नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचले प्राधिकरणों के आदेशों, हाई कोर्ट के आदेश और नए सिरे से किए गए डिमार्केशन को देखते हुए इस बात में कोई विवाद नहीं है कि हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले मूल याचिकाकर्ताओं का ग्राम पंचायत की उस जमीन पर अवैध कब्जा है जोकि स्कूल के लिए थी। पीठ ने कहा कि स्कूल में कोई खेल का मैदान नहीं है। स्कूल अवैध कब्जेदारों के अनधिकृत निर्माण से घिरा हुआ है।

अमशीपोरा फर्जी मुठभेड़ में कैप्टन को आजीवन कारावास की सिफारिश, जनरल कोर्ट मार्शल में पाया गया दोषी

शीर्ष कोर्ट ने कहा कि स्कूल और स्कूल के खेल के मैदान के लिए आरक्षित जमीन पर अवैध कब्जे को देखते हुए उस जमीन को नियमित (लीगलाइज) करने का आदेश नहीं दिया जा सकता। कोई भी स्कूल खेल के मैदान (प्ले ग्राउंड) के बगैर नहीं हो सकता। जो छात्र उस स्कूल (जिसके प्ले ग्राउंड पर अवैध कब्जा है) में पढ़ते हैं वे भी अच्छे पर्यावरण के हकदार हैं।

शीर्ष कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बताया बड़ी गलती शीर्ष कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने अवैध कब्जेदारों के कब्जे को बाजार कीमत वसूल कर लीगलाइज करने का निर्देश देकर बड़ी भूल की है।

- Advertisement -

SC जज जस्टिस हिमा कोहली बोलीं-न्यायपालिका की स्वतंत्रता जीवंत लोकतंत्र का मूल आधार

हाई कोर्ट के बाकी निर्देश भी लागू करने लायक नहीं हैं। पंचायत की कोई और ऐसी जमीन नहीं है जिसे स्कूल प्ले ग्राउंड के लिए प्रयोग किया जा सके। स्कूल से जुड़ी दूसरी जमीन अन्य लोगों की है और वे अपनी जमीन को प्ले ग्राउंड के लिए देने को राजी नहीं हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने जमीन को नियमित करने का हाई कोर्ट का आदेश रद कर दिया। कोर्ट ने प्ले ग्राउंड की जमीन पर अवैध कब्जेदारों को जमीन खाली कर सौंपने के लिए 12 महीने का समय दिया है।

Share This Article
Facebook X Whatsapp Whatsapp Copy Link Print
What do you think?
Love0
Sad0
Happy0
Sleepy0
Angry0
Dead0
admin
By admin
Follow:
Culprit Tahalka Admin हमारी संपादकीय टीम का आधिकारिक प्रोफ़ाइल है, जो विभिन्न स्रोतों से प्राप्त समाचारों का सत्यापन कर उन्हें पाठकों तक सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय रूप में पहुंचाने का कार्य करती है। विभिन्न विषयों पर समाचार, विश्लेषण और विशेष रिपोर्ट तैयार करते हैं तथा निष्पक्ष पत्रकारिता के सिद्धांतों का पालन करते हैं।
Previous Article सामाजिक समरसता और उल्लास का पर्व :- होली
Next Article प्रोबेशन अधिकारी ने कलेक्ट्रेड से हरी झंडी दिखाकर वाहन को किया रवाना
Read Culprit Tahalka PDF

Latest Updates

Life Styleअंतराष्ट्रीय

वृक्षारोपण महाअभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभाग करें समन्वित प्रयास : सीडीओ

जून 27, 2026
Life Styleअपराध

चार वर्षों से बिछड़े दंपति का हुआ पुनर्मिलन, वन स्टॉप सेंटर की काउंसलिंग रही सफल

जून 27, 2026
अपराधअलीगढ़

जिलाधिकारी अरविन्द सिंह के प्रयासों को मिली सफलता: जनपद एटा को मिला पाइप्ड लाइन पीएनजी आपूर्ति का तोहफा

जून 26, 2026
अपराधअलीगढ़

अवैध खनन पर जिला प्रशासन की बड़ी कार्रवाई:अलीगंज तहसील क्षेत्र में अवैध रूप से खनन कर रही दो जेसीबी मशीनों पर जिलाधिकारी ने लगाया 5-5 लाख रुपये का अर्थदण्ड

जून 26, 2026

You May also Like

Life Styleअपराध

सड़क दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिए चलाया जाए विशेष अभियान : एडीएम प्रशासन

जून 25, 2026
Life Styleअलीगढ़

नगर निकायों में 2% स्टाम्प ड्यूटी अवस्थापना निधि से विकास कार्यों के प्रस्तावों पर हुई समीक्षा बैठक

जून 25, 2026
Life Styleअपराध

सीरियल रेपिस्ट सतपाल उर्फ सत्तू एनकाउंटर में हुआ ढेर

जून 25, 2026
Life Styleअपराध

बोर्ड ऑफ विजिटर्स, एटा समिति द्वारा जिला कारागार एटा का त्रैमासिक निरीक्षण सम्पन्न

जून 24, 2026
Show More
Culprit Tahalaka News

कलप्रिट तहलका (राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक) भारत/उप्र सरकार से मान्यता प्राप्त वर्ष 2002 से प्रकाशित। आप सभी के सहयोग से अब वेब माध्यम से आपके सामने उपस्थित है। समाचार,विज्ञापन,लेख व हमसे जुड़ने के लिए संम्पर्क करें।

Youtube Facebook X-twitter

Important Links

  • Home
  • Latest News
  • Contact
  • About Us
  • Privacy Policy
  • Terms and Condition
  • Join Us
© Copyright 2025, All Rights Reserved  |   Made by SSG & Technology

कड़ी डालें/सम्पादन करें

गंतव्य URL दर्ज करें

या मौजूदा सामग्री के लिए कड़ी

    कोई खोज शब्द निर्दिष्ट नहीं.हाल के आइटम को दिखाया जा रहा है. खोज या ऊपर नीचे कर सामग्री चुनें।