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उत्तर प्रदेशमथुरा

श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद: Court के आदेश पर मुस्लिम पक्ष ने जताई आपत्ति, दाखिल करेंगे याचिका

Admin
Last updated: दिसम्बर 26, 2022 10:32 पूर्वाह्न
By Admin 8 Views
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3 Min Read
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद
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Mathura (Uttar Pradesh): मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही मस्जिद ईदगाह मामले में ईदगाह के अमीन सर्वेक्षण के स्थानीय अदालत के आदेश पर मुस्लिम पक्ष अपनी आपत्ति दाखिल करेगा. इस बात की पुष्टि शाही मस्जिद ईदगाह इंतजामिया कमेटी के सचिव एवं अधिवक्ता तनवीर अहमद ने की है.तनवीर अहमद ने रविवार को कहा कि सर्वे सम्बन्धी आदेश पर 20 जनवरी को आपत्ति दाखिल करेंगे.

Contents
औरंगजेब की ओर से मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थीअमीन को 20 जनवरी तक ईदगाह की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी

बता दें कि मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने शनिवार को इस विवाद को लेकर हिन्दू सेना के दावे पर ईदगाह के अमीन सर्वेक्षण की रिपोर्ट 20 जनवरी को तलब की है. कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी को निर्धारित की है. अमीन को उससे पूर्व संबंधित रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करने का आदेश दिया गया है.

औरंगजेब की ओर से मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी

अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि आठ दिसंबर को हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने न्यायाधीश सोनिका वर्मा की कोर्ट में यह दावा किया था कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब की ओर से मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी.

अमीन को 20 जनवरी तक ईदगाह की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी

दोनों ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का ‘पूरा इतिहास’ कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया था. उन्होंने साल 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताया और उसे निरस्त करने की मांग की है. कोर्ट ने वादी की याचिका सुनवाई के लिए स्वीकृत कर लिया और अमीन की ओर से सर्वे कर रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं. इस मामले में पहले 22 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणवश से ऐसा नहीं हो सका. हालांकि, अब अमीन को 20 जनवरी तक ईदगाह की रिपोर्ट अदालत में पेश करनी होगी.

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बता दें कि हिंदू सेना द्वारा न्यायालय में वाद दाखिल किया गया था, जिसमें उन्होंने मांग की कि विवादित स्थल का सर्वे कराया जाए. कोर्ट कमिश्नर भेजकर रिपोर्ट मंगाई जाए. वहीं, श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ भूमि जो कि अवैध रूप से उस पर निर्माण हुआ है उसे रोकने और हटाने की मांग की गई थी.

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