नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र को आधार कार्ड से जोड़ने की अंतिम तिथि 1 अप्रैल 2023 से बढ़ाकर 31 मार्च 2024 कर दी गई है।
इसके साथ ही यूजर्स 31 मार्च 2024 तक अपने आधार को वोटर आईडी से ऑनलाइन या एसएमएस के जरिए लिंक कर सकते हैं।
हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयोग ने कहा, “लिंकिंग प्रक्रिया प्रकृति में अनिवार्य नहीं है, लेकिन एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में या एक से अधिक बार एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक ही व्यक्ति के नाम के पंजीकरण की पहचान करने में मदद करती है।” दिसंबर 2021 में लोकसभा में चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक पारित होने के बाद आधार को मतदाता पहचान पत्र से जोड़ने को अधिकृत किया गया था।
-राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
-पोर्टल में लॉग इन करें।
-“मतदाता सूची में खोजें” विकल्प पर जाएं।
-विवरण भरें और फिर आधार संख्या दर्ज करें।
-उपयोगकर्ता प्रमाणीकरण के उद्देश्य से पंजीकृत मोबाइल नंबर या ईमेल पर एक ओटीपी प्राप्त करेंगे।
-ओटीपी दर्ज करें। इससे आपका वोटर आईडी कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।