मतदान करने हेतु मा0 आयोग द्वारा एपिक कार्ड सहित 15 विकल्प पत्र किए गए हैं जारी
मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर मा0 आयोग द्वारा निर्धारित कोई एक पहचान पत्र साथ लाएं
एटा, 09 मई 2023 (सू0वि0)। मा0 आयोग द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार अग्रवाल ने सूचित किया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जनपद की 04 नगर पालिका परिषद, 06 नगर पंचायतों में अध्यक्ष/सदस्य पद के निर्वाचन हेतु जनपद एटा में 11 मई को प्रातः 07 बजे से सांय 06 बजे तक मतदान होगा। मा0 आयोग द्वारा निर्वाचक प्रतिरूपण को रोके जाने एवं उनकी पहचान करने के लिए मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर निर्धारित 15 पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र होना अनिवार्य होगा।
इन विकल्प पत्रों में से कोई एक साथ लेकर आएं और मतदान करें…………………
मा0 आयोग के निर्देशानुसार मतदाताओं की पहचान हेतु निर्धारित पहचान पत्रों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत मतदाता पहचान पत्र (एपिक कार्ड), आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र, राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त पहचान पत्र, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, फोटोयुक्त पेंशन अभिलेख यथा-भूतपूर्व सैनिक पंेशनबुक, पेंशन भुगतान आदेश, वृद्धावस्था पेंशन आदि, फोटोयुक्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र, फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेन्स, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्टकार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अन्तर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इण्डिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गये सरकारी पहचान पत्र, राशनकार्ड शामिल है। मतदाता इनमें से कोई एक दस्तावेज जो परिवार के मुखिया के पास ही उपलब्ध होतेहैं, वे परिवार के दूसरे सदस्यों की पहचान के लिए भी वैध माने जाएंगे बशर्ते कि सभी सदस्य एक साथ आते हैं और उन सदस्यों की पहचान परिवार के मुखिया द्वारा की जाती है। उपरोक्तानुसार मतदाता की पहचान सुनिश्चित कराई जाए।
