एटा– थाना सकीट व थाना रिजोर पुलिस द्वारा धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुपालन में गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त की कुल ₹11,00,000 ( 11 लाख) रूपये की सम्पत्ति नियमानुसार कुर्क की गयी।
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एटा। जिला मजिस्ट्रेट एटा के आदेश के अनुपालन तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ0 इलामारन जि. के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्वेताभ पाण्डेय तथा अपर पुलिस अधीक्षक अपराध के निकट पर्यवेक्षण में थाना सकीट पर पंजीकृत मुअसं– 115/2023 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में नामित अभियुक्त 1. चंदा पुत्र चिम्मन खान निवासी मौहल्ला काजी कस्बा व थाना सकीट एटा द्वारा अपराध जगत में सक्रिय होकर भादवि में वर्णित अध्याय 16,17 व 22 के अन्तर्गत अपराध कारित कर अवैध श्रोंतो से बड़ी संख्या में चल–अचल सम्पत्ति अपने व अपने परिजनों नाम से क्रय कर अर्जित की गयी है, जिसमें कस्बा सकीट स्थित तहसील सदर व जनपद एटा में गाटा सं0 1623/1, 1641स, 1642/2 एवं 1642/4 कुल रकवा 1.619 है0 में से अभियुक्त के हिस्से का 1/18 भाग अर्थात 0.089 है0 भूमि जो कि पत्नी सना के नाम पर क्रय की गई थी। उक्त जमीन पर स्थित उक्त संपत्ति कुर्की की कार्यवाही, क्षेत्राधिकारी सकीट श्री नीतीश गर्ग, तहसीलदार सदर श्री नीरज कुमार, नायब तहसीलदार श्री शाश्वत, थानाध्यक्ष सकीट श्री विदेश राठी, थानाध्यक्ष रिजोर श्री प्रदीप कुमार एवं राजस्व विभाग की टीम तथा पर्याप्त पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।
इस अवसर पर अधिकारियों द्वारा बताया गया कि जनपदीय पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कठोर एवं प्रभावी कार्रवाई के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है, तथा अपराध से अर्जित संपत्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी इसी प्रकार की कार्रवाई जारी रहेगी।
कुर्क की गई सम्पत्ति की अनुमानित कीमत 11,00,000 रुपये ( 11 लाख रुपए) रुपए है।
