चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गैर-जमानती वारंट, संपत्ति कुर्क करने का आदेश
आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ गाजियाबाद की MP-MLA विशेष अदालत ने गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया है। अदालत ने उनकी संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं।
दरअसल, साल 2018 गाजियाबाद में एक शादी समारोह के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने एक युवक के साथ मारपीट की थी।
मामले की सुनवाई के दौरान चंद्रशेखर आजाद की गैरहाजिरी को लेकर अदालत में शिकायत की गई। इससे पहले भी उन्हें अदालत में पेश होने के लिए समन और वारंट जारी किए जा चुके थे। गुरुवार को हुई सुनवाई में भी उनके पेश नहीं होने के बाद अदालत ने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
मामला IPC की धारा 323 और 305 के तहत दर्ज बताया गया है।
