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उत्तर प्रदेश

NIA के डिप्टी एसपी हत्याकांड मामले में मिला परिजनों को इंसाफ, कोर्ट ने मुख्य आरोपी मुनीर और रेयान को सुनाई फांसी की सजा

admin
Last updated: मई 21, 2022 9:10 अपराह्न
By admin 19 Views
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5 Min Read
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Tanzil Ahmed Murder Case

उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में NIA के अफसर तंज़ील और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में हत्या आरोपी मुनीर और रैयान को एडीजे कोर्ट ने डबल मर्डर का दोषी मानते हुए आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. एडीजे कोर्ट पांच के जज डॉ. विजय कुमार तालियान ने दोनों को फांसी की सजा का ऐलान किया है. जहां कोर्ट ने दोनों आरोपियों को शुक्रवार को दोषी करार दिया था. इसके साथ ही दूसरे और आरोपियों ताज़ीम,जेनी और रिजवान को सबूत न मिलने पर कोर्ट ने बरी कर दिया था. दरअसल 6 साल तक लगातार यह पूरा मामला कोर्ट में चला है. जिसके बाद अब इस पूरे मामले में डबल मर्डर को अंजाम देने वाले मुनीर और रैयान दोनों आरोपियों को सजा सुनाई गई है.

Contents
भारी सुरक्षा बलों के साथ कोर्ट में की गई पेशी5 लोगों के खिलाफ था हत्या का आरोपजानिए क्या हैं पूरा मामला?

दरअसल, बिजनौर जिले में बीते अप्रैल साल 2016 में NIA के डिप्टी एसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना की 2/3 अप्रैल की रात को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी गई थी. जहां पर तंज़ील अहमद अपने पैतृक गांव बिजनौर के सहसपुर में एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंच थे. वहीं, देर रात तंजील अहमद अपने परिवार के साथ शादी कार्यक्रम से वापस अपने पैतृक आवास पर जा रहे थे. उसी दौरान मुख्य आरोपी मुनीर और उसके साथियों ने पहले कार को रोककर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी. इस पूरे घटनाक्रम में NIA के अफसर तंजील अहमद की मौके पर ही मौत हो गई थी. जहां उनकी पत्नी को इलाज के लिए मुरादाबाद जिले के अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान तंज़ील अहमद की पत्नी फरजाना ने दम तोड़ दिया था. बता दें कि कार में तंज़ील अहमद के साथ दो मासूम बच्चे भी थे, जिन्होंने कार की सीट के नीचे बैठ कर अपनी जान बचाई थी.

भारी सुरक्षा बलों के साथ कोर्ट में की गई पेशी

डबल मर्डर केस के हत्यारोपियों मुनीर और रैयान को कोर्ट में भारी सुरक्षा बल के साथ पेश किया गया. जिसमें कोर्ट ने दो आरोपी को डबल मर्डर का दोषी मानते हुए दोनों ही आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है. इस पूरे मामलें में तीन आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है. एडीजी कोर्ट के जज डॉक्टर विजय कुमार कल्याण ने तीनों आरोपियों को सबूत हत्या के मामले में सबूत न मिलने पर बरी कर दिया था,लेकिन मुख्य आरोपी मुनीर और रैयान को डबल मर्डर का दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई गई है.

5 लोगों के खिलाफ था हत्या का आरोप

वहीं, सरकारी एडवोकेट अभिनव जंघाला ने बताया कि NIA के अधिकारी व उनकी पत्नी के हत्या के आरोप में दोनों ही हत्यारोपियों को डबल मर्डर के आरोप में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है. इस पूरी घटना में 5 लोगों के ऊपर हत्या का आरोप था. जहां पर तीन आरोपियों को सबूत न मिलने के अभाव में छोड़ दिया गया है. इसमें दोनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है.

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जानिए क्या हैं पूरा मामला?

बिजनौर SSP डा.धर्मवीर सिंह ने कहा कि NIA डिप्टी एसपी तंजील अहमद व उनकी पत्नी फरजाना अपने बच्चों के साथ सहसपुर आ रहे थे. जहां एक शादी समारोह में 2/3 2016 को लौट रहे थे. जहां देररात बदमाशों ने गोलियों से छलनी कर दिया था. इस डबल मर्डर केस में मुनीर और रैयान को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया गया था. उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले गैंगस्टर कोर्ट में 10 लाख के अर्थदंड और 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी. डबल मर्डर केस मामले में एडीजे-5 कोर्ट ने दोषी मानते हुए फांसी की सज़ा कैपिटल पनिशमेंट से दंडित किया गया है. मुनीर और रैयान के खिलाफ फांसी की सजा सुनाई गई है. इस सजा से पूरे जनमानस में पूरे जिले में न केवल पीड़ित परिवार को संतोष हुआ है पुलिस प्रशासन एवं शासन के प्रति पूरी जनता में एक अच्छा संदेश गया है. साथ ही अपराधियों में खौफ का माहौल पैदा हुआ है.

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