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भारत में नहीं खरीदे जा सकेंगे पिटबुल-बुलडॉग, केंद्र सरकार

बीते कई दिनों से देशभर में कुत्तों के हमले बढ़ते जा रहे हैं. कई लोगों पर कुत्तों ने हमला किया है जिनमें छोटे बच्चे भी शामिल हैं जिनकी जान चली गई. इसलिए सरकार ने खतरनाक कुत्तों पर एक बड़ा फैसला लिया है।
सरकार ने इंसानों के लिए खतरनाक कुत्ते जैसे पिटबुल, बुलडॉग के आयात और ब्रीडिंग और बिक्री पर रोक लगा दी है. केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे कुत्तों की बिक्री और ब्रीडिंग के लिए लाइसेंस और परमिट देना बंद कर दिया जाए।
दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद केंद्र सरकार खतरनाक कुत्तों के पालने पर एक्शन मोड में है. केंद्र सरकार ने ऐसे खतरनाक कुत्तों, जिनमें पिटबुल, रॉटवीलर, टेरियर, वोल्फ डॉग और मैस्टिफ्स शामिल हैं. इनके आयात, ब्रीडिंग और खरीद-फ़रोख्त पर रोक लगाने के लिए राज्यों को पत्र लिखकर कहा है कि सरकार अपने राज्य में स्थानीय निकायों से बात करके इस पर प्रतिबंध लागू करवाएं. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो तीन महीने के अंदर सभी स्टेकहोल्डर्स से बात कर फैसला लें।
जिन लोगों के पास पहले से इन प्रजाति के कुत्ते हैं, उनको भी स्टेरिलाइजिंग करने पर जोर दिया गया है, ताकि वो ब्रीडिंग ना कर सकें. जिन प्रजातियों को प्रतिबंध करने की बात की गई है, उनमें लगभग दो दर्जन खतरनाक प्रजाति के कुत्ते शामिल हैं. जिनमें पिटबुल और रोटविलर जैसे डॉग्स भी शामिल हैं. लगातार सामने आ रहीं इन घटनाओं के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने खतरनाक कुत्तों को रखने पर जरूरी आदेश जारी करते हुए पिटबुल, टेरियर्स, अमेरिकन बुलडॉग और रॉटवीलर जैसे खतरनाक कुत्तों की नस्लों को रखने के लाइसेंस पर प्रतिबंध लगाने और रद्द करने के मुद्दे पर अदालत ने केंद्र सरकार को तीन महीने के अंदर निर्णय लेने के लिए कहा था।

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