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उत्तर प्रदेश

सूचना देने में देरी करने पर जन सूचना अधिकारी को लगी 25 हजार की चपत, 250 बच्चों को खाना खिलाकर पूरा किया दंड

admin
Last updated: मई 1, 2022 9:10 अपराह्न
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उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सूचना के अधिकार का जवाब नहीं देने पर एक अधिकारी को अनोखी सजा भुगतनी पड़ी. राज्य सूचना आयुक्त ने जन सूचना अधिकारी (Public Information Officer) को स्कूल के 250 बच्चों को खाना खिलाने का जुर्माना (Fine) लगाया था. इसके लिए 25 हजार रुपये की रकम भी तय की गई थी. साफ कहा गया था कि खाना खिलाने में 25 हजार रुपये से ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए. जन सूचना अधिकारी विकास खंड मरदह गाज़ीपुर ने 2 दिन पहले आदेश का पालन किया. उन्होंने विद्यालय में मौजूद सभी बच्चों को अपने खर्च से दोपहर का भोजन और फल खिलाए.

Contents
जन सूचना अधिकारी की अनोखी सजा250 बच्चों को खाना खिलाने का जुर्माना

जानकारी के मुताबिक साल 2016 में मरदह ब्लाक के ग्राम सभा के कोटेदार ने गांव से संबंधित कई बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी. लेकिन तत्कालीन सेक्रेटरी ने जवाब देने के बजाय इसे टालते रहे. उन्होंने कई साल बीतने के बाद भी जवाब नहीं दिया. इस दौरान कोटेदार लगातार राज्य सूचना आयोग में पेश भी होता रहा. लेकिन सचिव कभी पेश नहीं हुए. इसी दौरान उनका तबादला हो गया और नए सचिव आए. राज्य सूचना आयुक्त ने जनसूचना के एक मामले में सूचना देने में देरी किए जाने पर गाज़ीपुर के जन सूचना अधिकारी पर अनोखा जुर्माना लगा दिया.

जन सूचना अधिकारी की अनोखी सजा

राज्य सूचना आयुक्त ने ढाई सौ बच्चों और प्राथमिक विद्यालय में मौजूद सभी बच्चों को भोजन कराने का जुर्माना लगाया था. जिसका अनुपालन करते हुए जन सूचना अधिकारी विकास खंड मरदह गाज़ीपुर ने 2 दिन पहले बच्चों को खाना खिलाया. यह मामला गाज़ीपुर के मरदह ब्लॉक के नोनरा ग्रामसभा का है. राज्य सूचना आयोग ने स्थानीय कोटेदार भूपेंद्र कुमार पांडेय की आरटीआई अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया कि वर्तमान जन सूचना अधिकारी चंद्रिका प्रसाद ने जानकारी देने में जानबूझकर देर नहीं की. अपरिहार्य कारणों से सूचना देने में देरी हुई है, इसलिए उन्हें प्राथमिक विद्यालय के दो सौ पचास बच्चों को मिड डे मील कराकर उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग आयोग को भेजनी होगी.

जन सूचना अधिकारी चंद्रिका प्रसाद ने बताया कि नोनरा ग्राम सभा के स्थानीय कोटेदार भूपेंद्र कुमार पांडे ने 2016 में ग्राम विकास में सरकारी धन के सापेक्ष कार्यों के मामले में 8 बिंदु की सूचना मांगी थी. जिसे तत्कालीन जन सूचना अधिकारी ने किसी कारण से नहीं दिया. यह मामला चलता रहा. उनके ट्रांसफर के बाद वह जनवरी 2021 में पद पर आए. कुछ महीने बाद उनको भी इस मामले की जानकारी हुई, तो उन्होंने 8 बिंदुवार सूचनाएं मुहैया करा दीं. जिसके तहत 25 अप्रैल को राज्य सूचना आयुक्त, लखनऊ महोदय के यहां वह और सूचना मांगने वाले भूपेंद्र पांडे उपस्थित हुए.

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250 बच्चों को खाना खिलाने का जुर्माना

आयुक्त महोदय ने सूचना देने देरी होने के कारण नोनरा प्राथमिक विद्यालय के सभी छात्रों को भोजन करवाने का निर्देश दिया. जिसका अनुपालन वह राजी खुशी कर रहे हैं. वहीं सूचना मांगने वाले भूपेंद्र पांडे का कहना है कि उन्होंने जिनसे सूचना मांगी थी वो अधिकारी 5 साल दौड़ाते रहे. उन्होंने इसकी शिकायत आयोग में की थी. जनवरी 2021 में जब दूसरे अधिकारी आए तो उन्होंने सूचनाएं दी, और उन्हीं को जुर्माना भी भुगतना पड़ा. लेकिन जिसने लापरवाही की उसको कोई दंड या जुर्माना नहीं लगाया गया क्यों कि उनका ट्रांसफर दूसरे विकास खंड में हो गया है. कोटेदार भूपेंद्र पांडे ने बताया कि दंड ऐसे व्यक्ति को मिला जिसका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं था. लेकिन पद पर होने की वजह से उनको यह सजा मिली है, जो कि काफी अफसोस जनक है.

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